चंडीगढ़। हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (एचएसपीसीबी)
ने निर्णय लिया है कि आगे से खतरनाक और अन्य कचरा (मैनेजमैंट एण्ड
ट्रांसबाउण्ड्री मूवमेंट) नियम, 2016 के तहत खतरनाक और अन्य कचरे के उपयोग
और रिसाइकलिंग के लिए अनुमति प्रदान करने हेतु कोई भी आवेदन हार्ड कॉपी पर
स्वीकार नहीं किया जाएगा। बोर्ड के एक प्रवक्ता ने आज
यहां यह जानकारी देते हुए बताया कि ऐसे सभी संबंधित उद्योगों को अब ऑनलाइन
मॉड्यूल के माध्यम से हरियाणा उद्यम प्रोत्साहन केंद्र (एचईपीसी) के
पोर्टल पर आवेदन करना होगा। हालांकि, बोर्ड में हार्ड कॉपी पर पहले से
प्राप्त आवेदनों को बोर्ड द्वारा निर्धारित मौजूदा प्रक्रिया के अनुसार
माना जाएगा। ये भी पढ़ें - अपने राज्य - शहर की खबर अख़बार से पहले पढ़ने के लिए क्लिक करे
उन्होंने बताया कि हरियाणा राज्य
प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने खतरनाक और अन्य कचरा (मैनेजमैंट एण्ड
ट्रांसबाउण्ड्री मूवमेंट)नियम, 2016 के नियम 6 (1) के तहत, खतरनाक और अन्य
कचरे के उपयोग और रिसाइकलिंग हेतु अनुमति प्रदान करने के लिए आवेदनों की
प्रक्रिया हेतु ऑनलाइन मॉड्यूल विकसित किया है।
उन्होंने बताया कि सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृति के बाद खतरनाक और अन्य
कचरे के उपयोग और रिसाइकलिंग हेतु अनुमति तथा पासबुक जारी करने के लिए
बोर्ड के क्षेत्रीय अधिकारियों को अधिकृत किया गया है। उपरोक्त स्वीकृतियों
के लिए आवेदनों की प्रकिया हेतु ऐसे उद्योगों के निरीक्षण के दौरान पहले
से निर्धारित प्रक्रिया में संशोधन के बाद, साथ लगते क्षेत्र का एक एईई या
वैज्ञानिक-बी या जेईई संबंधित क्षेत्रीय अधिकारी और फील्ड ऑफिसर के साथ
होगा।
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