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पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने कंगना रनौत की 'इमरजेंसी' के खिलाफ याचिका का निपटारा किया

Punjab-Haryana High Court disposes of plea against Kangana Ranauts Emergency - Chandigarh News in Hindi

चंडीगढ़। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने सोमवार को अभिनेत्री और सांसद कंगना रनौत की निर्देशित आगामी फिल्म 'इमरजेंसी' के खिलाफ दायर एक याचिका पर सुनवाई की।
अतिरिक्त सॉलिसिटर-जनरल सत्यपाल जैन ने याचिकाकर्ताओं को आश्वासन दिया कि मामले में सभी कानूनी दिशा- निर्देशों का पालन किया जाएगा।

याचिकाकर्ताओं में से एक गुरिंदर सिंह ने कहा था कि फिल्म में ऐसे दृश्य हैं जो सिखों की भावनाओं को ठेस पहुंचाते हैं।

याचिकाकर्ताओं ने केंद्र सरकार और केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (सीबीएफसी) को फिल्म का प्रमाणपत्र रद्द करने और 'अपमानजनक' दृश्यों को हटाने या हटाने का निर्देश देने की मांग की।

उन्होंने अदालत से यह भी अनुरोध किया कि फिल्म की समीक्षा सिख बुद्धिजीवी वाले एक विशेषज्ञ पैनल द्वारा की जानी चाहिए।

एएसजी जैन ने अदालत को सूचित किया कि सिनेमैटोग्राफ (प्रमाणन) नियम, 1983 के नियम 23 के तहत फिल्म का प्रमाणीकरण अभी तक नहीं हुआ है।

उन्होंने आश्वासन दिया कि “सिनेमैटोग्राफ अधिनियम, 1952 और 1983 के नियमों में निहित सभी आवश्यक सावधानियां, जिनमें फिल्मों को प्रमाणित करने के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत शामिल हैं। भारत की संप्रभुता और अखंडता का हित, राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्यों से मैत्रीपूर्ण संबंध, सार्वजनिक व्यवस्था, शालीनता या नैतिकता, मानहानि या अदालत की अवमानना को ध्यान में रखा जाएगा।

उन्होंने कहा कि सीबीएफसी यह सुनिश्चित करेगा कि फिल्म का कंटेंट किसी भी समुदाय की भावनाओं को ठेस न पहुंचाए।

दलीलों का जवाब देते हुए, मुख्य न्यायाधीश शील नागू और न्यायमूर्ति अनिल क्षेत्रपाल की पीठ ने कहा, “अदालत ने यह भी पाया है कि फिल्म के प्रमाणन के बाद भी, किसी भी पीड़ित व्यक्ति के पास मामले को संशोधित करने के लिए बोर्ड से संपर्क करने का एक उपाय है। बोर्ड द्वारा जारी प्रमाणन की समीक्षा के लिए समिति, जिसे सिनेमैटोग्राफ (प्रमाणन) नियम, 1983 के नियम 24 के अनुसार निपटाया जाना है।"

इस बीच, शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक समिति (एसजीपीसी) ने सिखों के इतिहास की गलत व्याख्या का हवाला देते हुए 'इमरजेंसी' के निर्माताओं को कानूनी नोटिस भेजा है और सिख भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाले आपत्तिजनक दृश्यों को हटाने की मांग की है।
---आईएएनएस

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Web Title-Punjab-Haryana High Court disposes of plea against Kangana Ranauts Emergency
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