चंडीगढ़ । दो केलों पर 67.50 रुपये का गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (जीएसटी) या वस्तु व सेवा कर वसूलने के लिए अब जेडब्ल्यू मैरियट को 25,000 रुपये जुर्माने का भुगतान करना पड़ेगा। चंडीगढ़ के आबकारी और कराधान विभाग ने शनिवार को किसी फल पर अवैध रूप से कर संग्रह करने के लिए जुर्माना लगाया है, जो कि कर योग्य है ही नहीं। ये भी पढ़ें - अपने राज्य - शहर की खबर अख़बार से पहले पढ़ने के लिए क्लिक करे
अभिनेता राहुल बोस ने अभी कुछ ही दिनों पहले एक ट्वीट किया था जिसके बाद यह कदम उठाया गया।
इस ट्वीट में राहुल बोस ने लिखा था, "इस पर यकीन करने के लिए आपको इसे देखना होगा। कौन कहता है कि आपके अस्तित्व के लिए फल हानिकारक नहीं है? जेडब्ल्यू मैरियट के अद्भुत लोगों से पूछें।"
एक वीडियो पोस्ट में राहुल ने इस रसीद को दिखाया था जिसमें साफ तौर पर यह देखा जा सकता था कि एक फ्रूट प्लैटर के लिए 442.50 रुपये की कीमत वसूली गई जिसमें सेंट्रल जीएसटी का नौ प्रतिशत 33.75 रुपये और केंद्र शासित जीएसटी का नौ प्रतिशत 33.75 रुपये शामिल था।
सहायक आबकारी और कराधान आयुक्त राजीव चौधरी ने कहा कि केले पर अवैध रूप से टैक्स की वसूली के लिए होटल पर जुर्माना लगाया गया है, यह ताजे फलों की श्रेणी में आता है जो कि कर मुक्त वस्तु हैं।
सेंट्रल जीएसटी के तहत 12,500 रुपये का जुर्माना लगाया गया और केंद्र शासित जीएसटी के तहत 12,500 रुपये का जुर्माना लगाया गया।
--आईएएनएस
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