चंडीगढ़ । हरियाणा के सरकारी स्कूलों में गठित ‘स्कूल प्रबंध समिति’ में अब विद्यार्थियों के अभिभावकों को अधिक शक्तियां दी जाएंगी। मानव संसाधन विकास मंत्रालय के नए निर्णय के अनुसार पूर्व में गठित ‘स्कूल प्रबंध समिति’ तथा ‘स्कूल प्रबंध विकास समिति’ का समायोजन कर दिया गया है जिसमें ‘स्कूल प्रबंध विकास समिति’ को भंग करके ‘स्कूल प्रबंध समिति’ को नि:शुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत होने वाले पूरे कार्यक्रम का संचालन करने के लिए अधिकृत कर दिया गया है। ये भी पढ़ें - अपने राज्य - शहर की खबर अख़बार से पहले पढ़ने के लिए क्लिक करे
स्कूल शिक्षा विभाग के एक प्रवक्ता ने इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि केंद्र सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार ‘सर्व शिक्षा अभियान’ तथा ‘राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान’ का विलय कर दिया गया है,अब नया कार्यक्रम ‘समग्र शिक्षा’ के नाम से शुरू किया गया है। उन्होंने बताया कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम की अनुपालना के लिए सर्व शिक्षा अभियान को भारत सरकार द्वारा ‘एनुअल वर्क प्लान एंड बजट’ के माध्यम से वित्त सहायता उपलब्ध करवाई जाती है। ‘राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान’ का क्रियान्वयन भी हरियाणा स्कूल शिक्षा परियोजना परिषद द्वारा भारत सरकार के ‘एनुअल वर्क प्लान एंड बजट’ में उपलब्ध करवाई गई वित्त सहायता से किया जाता है। ‘ राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान’ में उपलब्ध राशि को ‘स्कूल प्रबंध विकास समिति’ के माध्यम से खर्च किया जाता है। अत: ‘एनुअल वर्क प्लान एंड बजट’ में ‘सर्व शिक्षा अभियान’ का खर्च ‘स्कूल प्रबंध समिति’ तथा ‘राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान’ का खर्च ‘स्कूल प्रबंध विकास समिति’ के द्वारा खर्च किया जाता है। अब मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा लिए गए नए निर्णय के अनुसार ‘सर्व शिक्षा अभियान’ तथा ‘राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान’ का विलय करके नया कार्यक्रम ‘समग्र शिक्षा’ के नाम से शुरू किया गया है।
उन्होंने बताया कि माध्यमिक और वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों में जो ‘स्कूल प्रबंध समिति’ कार्य करेगी,उसके लिए इन उच्च और वरिष्ठï माध्यमिक विद्यालयों में ‘स्कूल प्रबंध समिति’ का पुनर्गठन कर सदस्य संख्या छात्र संख्या के आधार पर बढ़ाई जाएगी ताकि कक्षा 9 से 10 (उच्च विद्यालयों में) तथा कक्षा 9 से 12 (वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों में) के विद्यार्थियों के माता-पिता/अभिभावकों को समुचित प्रतिनिधित्व दिया जा सके।
उन्होंने आगे जानकारी दी कि नए सिरे से गठित समितियों में ग्राम पंचायत,पंचायत समिति, नगर निगम या नगर परिषद के निर्वाचित प्रतिनिधि आम सभा के पदेन सदस्य होंगे। ‘बेटी का सलाम राष्ट्र के नाम’ कार्यक्रम में ध्वजारोहण करने वाली बेटी भी इस कमेटी की पदेन सदस्य होगी। उन्होंने बताया कि उक्त के अलावा क्षेत्र के गणमान्य व्यक्ति, शिक्षा शास्त्री, दान दाता, गैर-सरकारी संस्थाओं के सदस्य, स्वयं सहायता समूह के सदस्य तथा साक्ष महिला समूह के सदस्यों को भी ‘स्कूल प्रबंध समिति’ के होने वाली बैठकों में आमंत्रित किया जाएगा।
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