चंडीगढ़ । चंडीगढ़ प्रशासन ने बुधवार को शहर के स्कूलों में इस शैक्षणिक सत्र में फीस नहीं बढ़ाने को कहा। यह आदेश आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत सलाहकार मनोज पारिदा द्वारा जारी किया गया है। आदेश के अनुसार, स्कूल बिना मंजूरी के फीस में बढ़ोतरी नहीं कर सकते हैं। साथ ही कोई अतिरिक्त फीस भी नहीं ले सकते हैं। ये भी पढ़ें - अपने राज्य / शहर की खबर अख़बार से पहले पढ़ने के लिए क्लिक करे
स्कूलों को अपनी वेबसाइट पर फीस स्ट्रक्चर दिखाने के साथ 15 जून तक प्रशासन को इसके बारे में सूचित करना होगा।
कोरोनावायरस प्रसार के मद्देनजर शहर में सभी स्कूलों को 13 मार्च से बंद कर दिया गया है।
--आईएएनएस
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