चंडीगढ़। हरियाणा सरकार ने नगर पालिकाओं के अधिकार क्षेत्र में
आने वाले एक मंजिला बूथ या दुकानों पर प्रथम तल के निर्माण या नियमीकरण के
संबंध में दिशा-निर्देश जारी किए है। शहरी स्थानीय निकाय विभाग के
एक प्रवक्ता ने आज यहां यह जानकारी देते हुए बताया कि यह दिशा-निर्देश
स्वीकृत ड्रॉइंग के अनुसार नगरपालिकाओं द्वारा आवंटित किए गए 2.75 मीटर
& 8.25 और ऊपर के आकार के सभी एक मंजिला बूथ या दुकानों पर लागू होंगे। ये भी पढ़ें - अपने राज्य - शहर की खबर अख़बार से पहले पढ़ने के लिए क्लिक करे
आबंटी को नए निर्माण के लिए कलेक्टर दर के 20 प्रतिशत के बराबर राशि का
भुगतान करना होगा। पहले से निर्मित प्रथम मंजिल के नियमीकरण के लिए,
कलेक्टर दर का 25 प्रतिशत शुल्क होगा और आबंटी को यह आदेश जारी होने के 6
महीनों के भीतर अपनी पहली मंजिल के निर्माण को नियमित करवाना होगा और यदि
आबंटी द्वारा निर्धारित अवधि के भीतर निर्माण नियमित नहीं करवाया जाता है
तो उसके विरूद्घ कानून के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। अनुरोध पत्र के
साथ ही एकमुश्त शुल्क का भुगतान किया जाएगा। पहली मंजिल के निर्माण या एक
मंजिला बूथों या दुकानों पर पहली मंजिल के नियमितकरण के शुल्क एवं शुल्कों
को उस क्षेत्र के नागरिक ढांचे के उन्नयन पर खर्च किया जाएगा।
निर्माण
शुरू होने से पहले, एक मंजिला दुकानों या बूथों के आबंटियों को संबंधित
नगरपालिकाओं से पहली मंजिल की निर्माण योजना मंजूर करवानी होगी। आवेदक या
आबंटी को भवन निर्माण योजना के साथ पंजीकृत संरचना अभियंता द्वारा जारी
किया गया संरचनात्मक स्थिरता प्रमाण पत्र भी एक हलफनामे के रूप में
प्रस्तुत करना होगा कि आबंटित अपनी स्वयं की संरचना की सुरक्षा के साथ ही
बूथ या दुकानों को ऊपर उठाने के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार होगा।
उन्होंने
कहा कि एक मंजिला दुकानों या बूथों पर पहली मंजिल का इस्तेमाल केवल भंडारण
उद्देश्य हेतु किया जाएगा। एक मंजिला दुकानों पर पहली मंजिल बनाने की
अनुमति भी आवंटन पत्र में दी गई नियत शर्तों और नियमानुसार नियंत्रित होगी।
आवेदक या आबंटी को हरियाणा नगरपालिका अधिनियम,1973 और हरियाणा नगर निगम
अधिनियम,1994 और समय-समय पर लागू और संशोधित विनियम, भवन कोड, नीतियों और
निर्देशों का पालन करना होगा।
यदि दुकान या बूथ के एक से अधिक आबंटी
है तो उस स्थल के लिए सभी आबंटियों को आवेदन करना होगा। आबंटी को यह
सुनिश्चित करना होगा कि कोई निर्माण उल्लंघन नहीं किया गया है। । यदि ऐसा
कोई उल्लंघन है तो आवेदन जमा करने से पहले उसे हटाना होगा। इसके अलावा,
2.75 एम गुणा 8.25 एम और ऊपर के आकार वाले अनाबंटित एक मंजिला दुकानों या
बूथों की इस प्रावधान के साथ नीलामी की जाएगी कि पहली मंजिल का उपयोग केवल
भंडारण उद्देश्य के लिए किया जाएगा। ऐसी अनाबंटित दुकानों का आरक्षित मूल्य
तदनुसार तय किया जाएगा।
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