चण्डीगढ़। हरियाणा सरकार सुरक्षा के दृष्टिïगत निर्णय लिया है
कि मुख्य सचिवालय तथा नव सचिवालय भवनों में सायं अवकाश होने के उपरांत या
कार्यालय बंद होने के उपरांत तथा पूर्ण अवकाश दिवसों के दौरान मंत्रियों,
अधिकारियों व शाखाओं के कार्यालय कक्षों को अत्यावश्यक प्रतिस्थितियों में
संबंधित कार्यालय या शाखा प्रभारी के लिखित आग्रह पर ही खोला जाएगा। ये भी पढ़ें - अपने राज्य - शहर की खबर अख़बार से पहले पढ़ने के लिए क्लिक करे
मुख्य सचिव कार्यालय द्वारा आज इस आशय का एक पत्र जारी किया गया है। इसके
अनुसार, कार्यालय कक्ष खुलवाने से पूर्व हरियाणा सिविल सचिवालय की ओर से
नियुक्त या पदस्थ किए गए चौकीदार के पास उपलब्ध रजिस्टर में संबंधित
व्यक्ति को नाम, पद संज्ञा, कार्य तथा आने-जाने के समय सहित अपना पूरा
विवरण दर्ज करवाना होगा, अन्यथा कार्यालय कक्ष नहीं खोले जाएंगे।
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