चंडीगढ़। हरियाणा सरकार ने आवासीय परिसरों में चलने वाले
नर्सिंग होम के नियमितकरण और नए नर्सिंग होम की अनुमति के लिए बनाई गई नीति
में संशोधन किया है। ये भी पढ़ें - अपने राज्य - शहर की खबर अख़बार से पहले पढ़ने के लिए क्लिक करे
शहरी स्थानीय निकाय मंत्री कविता जैन ने बताया कि संशोधन के मुताबिक, जोनिंग रेगुलेशन
विकास योजनाओं के अनुसार नर्सिंग होम को नियमित करने की नीति कोर क्षेत्र,
आवासीय क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र और सार्वजनिक और अर्ध सार्वजनिक क्षेत्र
में लागू होगी। नए नर्सिंग होम के लिए अनुमतियां केवल मुख्य क्षेत्र में दी
जाएगी। मुख्य क्षेत्रों के बाहर, भूमि उपयोग नीति में बदलाव के साथ और
जोनिंग रेगुलेशन विकास योजनाओं के अनुसार अनुमति दी जाएगी।
उन्होंने कहा
कि हाइपर या उच्च क्षमता क्षेत्र के लिए भूखंड (प्लॉट) का आकार 350 वर्ग
गज से कम और मध्यम व निम्न संभावित क्षेत्र के लिए 250 वर्ग गज से कम नहीं
होना चाहिए। नियमितीकरण के लिए हाइपर या उच्च क्षमता क्षेत्र के मामले में
अधिकतम ऊपरी सीमा 750 वर्ग गज और मध्यम व निम्न संभावित क्षेत्र के लिए 300
वर्ग गज होगी।
यदि क्षेत्र 350 वर्ग गज से 500 वर्ग गज है, तो उस मामले
में, 9 मीटर सडक़ के माध्यम से पहुंच की आवश्यकता है और यदि नर्सिंग होम
500 वर्ग गज से अधिक क्षेत्र में है तो 12 मीटर या अधिक की चौड़ाई वाली सडक़
पर स्थानांतरित किया जाएगा।
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