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अब 250 वर्गमीटर से कम भूखंडों पर ना नियमित होंगे, ना नए बन सकेंगे नर्सिंग होम

Now less than 250 sqm will not be regular on plots, nor can you become new nursing home - Chandigarh News in Hindi

चंडीगढ़। हरियाणा सरकार ने आवासीय परिसरों में चलने वाले नर्सिंग होम के नियमितकरण और नए नर्सिंग होम की अनुमति के लिए बनाई गई नीति में संशोधन किया है।

शहरी स्थानीय निकाय मंत्री कविता जैन ने बताया कि संशोधन के मुताबिक, जोनिंग रेगुलेशन विकास योजनाओं के अनुसार नर्सिंग होम को नियमित करने की नीति कोर क्षेत्र, आवासीय क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र और सार्वजनिक और अर्ध सार्वजनिक क्षेत्र में लागू होगी। नए नर्सिंग होम के लिए अनुमतियां केवल मुख्य क्षेत्र में दी जाएगी। मुख्य क्षेत्रों के बाहर, भूमि उपयोग नीति में बदलाव के साथ और जोनिंग रेगुलेशन विकास योजनाओं के अनुसार अनुमति दी जाएगी।

उन्होंने कहा कि हाइपर या उच्च क्षमता क्षेत्र के लिए भूखंड (प्लॉट) का आकार 350 वर्ग गज से कम और मध्यम व निम्न संभावित क्षेत्र के लिए 250 वर्ग गज से कम नहीं होना चाहिए। नियमितीकरण के लिए हाइपर या उच्च क्षमता क्षेत्र के मामले में अधिकतम ऊपरी सीमा 750 वर्ग गज और मध्यम व निम्न संभावित क्षेत्र के लिए 300 वर्ग गज होगी।

यदि क्षेत्र 350 वर्ग गज से 500 वर्ग गज है, तो उस मामले में, 9 मीटर सडक़ के माध्यम से पहुंच की आवश्यकता है और यदि नर्सिंग होम 500 वर्ग गज से अधिक क्षेत्र में है तो 12 मीटर या अधिक की चौड़ाई वाली सडक़ पर स्थानांतरित किया जाएगा।

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Web Title-Now less than 250 sqm will not be regular on plots, nor can you become new nursing home
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