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हरियाणा में अब पति-पत्नी दोनों ले सकेंगे पत्रकार पेंशन, आपराधिक केस पर बंद नहीं होगी

Now in Haryana both husband and wife can take journalist pension, it will not be stopped on criminal case - Chandigarh News in Hindi

चंडीगढ़। हरियाणा में अगर पति-पत्नी दोनों मान्यता प्राप्त पत्रकार हैं और पात्रता शर्तें पूरी करते हैं तो दोनों लोग पेंशन ले सकेंगे। इसके अलावा अगर किसी पत्रकार के खिलाफ आपराधिक मामले में एफआईआर दर्ज होती है तो भी उनकी पेंशन बंद नहीं होगी। इसके लिए हरियाणा सरकार ने पेंशन नियमों में संशोधन किया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में आज यहां हुई हरियाणा मंत्रिमंडल की बैठक में 60 वर्ष से अधिक आयु के मान्यता प्राप्त मीडियाकर्मियों के लिए पेंशन योजना में महत्वपूर्ण संशोधनों को मंजूरी दी गई। बता दें कि पंचकूला में 3 और 4 अगस्त को चंडीगढ़ हरियाणा जर्नलिस्ट यूनियन की ओर से हुए इंडियन जर्नलिस्ट यूनियन के राष्ट्रीय अधिवेशन में राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय, विधानसभा स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता, कृषि मंत्री कंवरपाल गुर्जर, वित्त मंत्री जे. पी. दलाल और मुख्यमंत्री के मीडिया एडवाइजर राजीव जेटली एवं तरुण भंडारी के समक्ष प्रमुखता से उठाया गया था। इन संशोधनों में लाभार्थी मीडियाकर्मी के खिलाफ कभी भी कोई आपराधिक मामले दर्ज होने की स्थिति में पेंशन बंद करने के नियम को हटा दिया गया है। इसी प्रकार, मीडियाकर्मी का आचरण पत्रकारिता के निर्धारित सिद्धांतों यानि नैतिकता के विरूद्ध पाए जाने पर उनकी पेंशन बंद करने के नियम को भी खत्म कर दिया गया है।
इसके अलावा, परिवार पहचान पत्र के अनुसार प्रति परिवार केवल एक सदस्य ही मासिक पेंशन के लिए पात्र होगा, अब इस नियम को भी हटा दिया गया है। वर्तमान में, राज्य सरकार द्वारा दैनिक, सायं, साप्ताहिक, पाक्षिक, मासिक समाचार पत्रों, समाचार एजेंसियों, रेडियो स्टेशनों, समाचार चैनलों के मान्यता प्राप्त मीडियाकर्मियों को 15,000 रुपए की मासिक पेंशन प्रदान की जा रही है।

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Web Title-Now in Haryana both husband and wife can take journalist pension, it will not be stopped on criminal case
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