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अविवाहित और विधुरों की पेंशन को लेकर फैलाई जा रही है भ्रामक जानकारीः सरकार

Misleading information is being spread regarding the pension of unmarried and widowers: Government - Chandigarh News in Hindi

चंडीगढ़। हरियाणा सरकार द्वारा अविवाहित और विदुर लाभार्थियों के लिए पेंशन का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। इसमें 45 साल तक की उम्र के अविवाहित और 40 वर्ष के विधुर लाभार्थियों को पेंशन देने का प्रावधान किया गया है। दोनों ही कैटेगरी में लाभार्थियों के लिए किसी भी प्रकार की कोई नई शर्त नहीं जोड़ी है। अविवाहित और विदुर लाभार्थियों को भी उन्हीं शर्तों पर पेंशन मिलेगी जो शर्तें बुजुर्गावस्था, विधवा या अन्य योजनाओं के तहत दी जाती है। सरकारी प्नवक्ता ने बताया कि दोनों ही लाभार्थियों के विषय में कई प्रकार की भ्रामक जानकारियां फैलाई जा रही हैं। जबकि सच्चाई यह है कि दोनों ही कैटेगरी के लाभार्थियों के लिए नोटिफिकेशन में या फिर पेंशन देने के प्रावधानों में कोई भी नई शर्त नहीं जोड़ी गई है। दोनों ही कैटेगरी में लाभार्थी इस योजना का लाभ उन्हीं शर्तों पर उठा पाएंगे जो शर्तें अन्य पेंशन धारक लाभार्थियों के लिए रखी गई हैं।
प्रवक्ता ने बताया कि 40 वर्ष तक की उम्र होने पर विधुर को पेंशन देने का प्रावधान सरकार की तरफ से जारी किए गए नोटिफिकेशन में किया गया है। बशर्तें परिवार पहचान पत्र में परिवार की आय 3 लाख से अधिक ना हो। इसी तरह ही 45 साल की उम्र होने पर अविवाहित को पेंशन देने का प्रावधान जोड़ा गया है।
परिवार पहचान पत्र में उनके लिए वार्षिक आय की सीमा 1 लाख 80 हजार रखी गई है। अगर दोनों ही कैटेगरी के लाभार्थियों में किसी भी प्रकार का परिवर्तन होता है तो लाभार्थी को जिला समाज कल्याण अधिकारी को इससे जुड़ी जानकारी से सूचित करना होगा। इसके अलावा अगर कोई लाभार्थी गलत सूचना देता है या किसी सूचना को छुपाता है तो केवल उसी वक्त (जिस वक्त की गलत सूचना दी गई) की पेंशन को ब्याज सहित वापस लिया जाएगा।

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Web Title-Misleading information is being spread regarding the pension of unmarried and widowers: Government
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