पंचकूला। स्वास्थ्य विभाग के महानिदेशक कार्यालय के सभागार में राज्य सलाहकार समिति के अध्यक्ष कुंदन मित्तल की अध्यक्षता में पीएनडीटी एक्ट के क्रियांवयन को लेकर महानिदेशक एसबी कंबोज, निदेशक डीएन बागड़ी के साथ बैठक हुई। बैठक में मित्तल ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग ने राज्य में हो रहे अवैध लिंग जांच केन्द्रों पर शिकंजा कसने का अभियान तेज कर दिया है और इसी के परिणाम स्वरूप हरियाणा में वर्ष 2015 की तुलना में वर्ष 2019 में लिंगानुपात 872 से सुधरकर 920 पर आ गया है। यह बहुत बड़ी सफलता है लेकिन अभी मंजिल दूर है। हमें इस अनुपात को बराबरी पर लाकर खड़ा करना है। इसके लिए स्वास्थ्य विभाग को आशा वर्करों, आंगनबाडी वर्करों, पंचायतीराज संस्थाओं, शिक्षा विभाग व मातृशक्ति के साथ मिलकर कार्य करना है। उन्होंने बताया कि 30201 पंजीकृत केन्द्रों की जांच की गई है, जिनमें से 2019 के 6 महीनों में ही 791 केन्द्रों की जांच की गई है। उन्होंने बताया कि इन 30201 केंद्रों में से 761 केंद्रों के रजिस्ट्रेशन को केंसल कर दिया गया है, जिनमें से 22 केंद्रों को पिछले 6 महीनों में रद्द किया गया है। 613 केन्द्रों को सील किया गया इनमें से पिछले 6 महीनों में 33 केन्द्र सील किए गए है। उन्होंने बताया कि 43 डाॅक्टरों को सजा हुई है, जिनमें से 4 को पिछले 6 माह में सजा हुई है। मित्तल ने बताया कि पीएनडीटी एक्ट के तहत सितम्बर 2019 तक 330 कोर्ट केस दर्ज किए गए जिसमें से 6 कोर्ट केस को पिछले 6 महीनों में किए गए। सितम्बर 2019 तक जिला राज्य सलाहकार समिति द्वारा 2137 बैठके की जा चुकी है। इनमें से 62 बैठके पिछले 6 महीनों में की गई। जुलाई 2015 से छापेमारी तेज कर दी गई है। नतीजन 454 छापे मारे गए, जिनमें से पिछले 6 महीनों में 24 छापे मारे गए। पिछले 6 महीनों में 19 एफआईआर दर्ज की जा चुकी है। उन्होंने बताया कि कन्या भ्रूण हत्या को रोकने के लिए राज्य सरकार ने सर्वश्रेष्ठ ग्राम पुरस्कार योजना व अवैध तौर पर लिंग जांच करने वाले केंद्रों की सूचना देने वाले को एक लाख रुपए प्रोत्साहन राशि देने की घोषणा की गई। आपातकालीन स्थिति को छोड़कर गर्भवती महिला की यूएसजी करवाने के लिए आवासीय प्रमाण देने, पीसी व पीएनडीटी अधिनियम के क्रियान्वयन के लिए उपायुक्त की अध्यक्षता में जिला टास्क फोर्स गठित की गई। सीएम सैल हरियाणा में शिकायत निवारण पोर्टल तैयार किया गया। हरियाणा के सभी रजिस्टर्ड अल्ट्रासाउंड केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरा लगाने का प्रोविजन तैयार किया गया है। उन्होंने बताया कि इस तरह की अन्य योजनाएं बनाकर पीएनडीटी एक्ट को पुख्ता रूप से लागू किया गया है। ये भी पढ़ें - अपने राज्य / शहर की खबर अख़बार से पहले पढ़ने के लिए क्लिक करे
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