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प्रदेश में कर्मचारियों को छोटे बच्चों के लिए क्रैच व अन्य सुविधाएं मिलेगी

चण्डीगढ़। हरियाणा सरकार ने प्रदेश में 50 या इससे अधिक कर्मचारियों वाले प्रतिष्ठानों में क्रैच व अन्य सुविधाएं प्रदान करने के लिए मातृत्व लाभ (संशोधित) अधिनियम, 2017 के तहत नियम बनाकर अधिसूचित किये हैं। इससे नियमित, अस्थायी, दैनिक वेतनभोगी, कॉन्ट्रैक्चुयल, कंस्लटेंट कर्मचारियों के साथ अन्य ऐसे कर्मचारियों के बच्चों के लिए क्रैच सुविधा उपलब्ध होगी।
श्रम विभाग के एक प्रवक्ता ने आज यहां यह जानकारी देते हुए बताया कि इस आशय के एक प्रस्ताव को मुख्यमंत्री मनोहर लाल द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई है।
उन्होंने कहा कि अब प्रदेश में 50 या इससे अधिक कर्मचारियों वाले प्रत्येक प्रतिष्ठान को कार्यस्थल के निकट या प्रतिष्ठान के 500 मीटर की दूरी के भीतर क्रैच सुविधा उपलब्ध होगी और उसका रखरखाव किया जाएगा ताकि ऐसे कर्मचारियों के छह वर्ष की आयु तक के बच्चों के उपयोग के लिए इस क्रैच का उपयोग किया जा सके।
उन्होंने कहा कि जिस भवन में क्रैच स्थित है, उसका निर्माण अच्छी तरह से किया जाएगा और सभी दीवारें और छत गर्मी प्रतिरोधी सामग्री से बनी होंगी और वाटरप्रुफ होंगी। उन्होंने कहा कि क्रैच के फर्श और आंतरित दीवारों को अच्छी तरह से सजाया जाएगा ताकि बच्चों को सुचारू प्रभावी धरातल उपलब्ध हो। इसके अतिरिक्त, क्रैच के भवन का निर्माण इस तरह से किया जाएगा ताकि उसमें गर्मी, नमी, वायु और बारिश से पर्याप्त सुरक्षा उपलब्ध हो। उन्होंने कहा कि छ: महीनों में एक बार भवन की आंतरिक दीवारों का रंग रोगन (लाइम-वाशड) किया जाएगा तथा लकड़ी के काम पर हर तीन वर्षों में एक बार पेंट या वार्निश किया जाएगा।
प्रवक्ता ने कहा कि क्रैच में प्रति बच्चे के लिए 6-8 वर्ग फीट का न्यूनतम स्थल होगा ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि वे बिना किसी बाधा के खेल सकें , आराम कर सकें और सीख सकें । इसके अलावा, भवन में कमरों की ऊंचाई फर्श से 12 फीट से कम नहीं होगी। उन्होंने कहा कि ताजा वायु के संचलन व पर्याप्त हवा के आवागमन के लिए क्रैच के प्रत्येक हिस्से में प्रभावी और उपयुक्त प्रावधान किये जाएंगे। इसके अतिरिक्त, क्रैच में आपातकालीन पॉवर बैक-अप की सुविधा तथा प्राकृतिक या कृत्रिम प्रकाश की सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी।
उन्होंने कहा कि क्रैच में कपड़े और गंदे वस्त्र धोने और सूखाने के लिए अलग से नजदीक वाशरूम उपलब्ध करवाया जाएगा। इसके अलावा, इसमें वाशरूम, शौचालय और पेशाब घर भी उपलब्ध करवाया जाएगा। उन्होंने बताया कि यह क्रैच दिन और रात दोनों समय, जब कर्मचारी प्रतिष्ठान में काम कर रहे हों, खुले रहेंगे।

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Web Title-In the state, employees will get cratch and other facilities for small children.
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