चंडीगढ़। हरियाणा के बिजली व जेलमंत्री रणजीत सिंह ने कहा कि राज्य सरकार ने फैसला लिया है कि जिन गांवों में ग्रामसभा या उस गांव के 10 प्रतिशत मतदाता यदि चाहेंगे कि उनके गांव में शराब की बिक्री न हो तो उन गांवों में शराब ठेके का लाइसेंस नहीं दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की नीति के अनुसार केवल वैध लाइसेंसधारक ही निर्धारित स्थानों पर शराब की बिक्री कर सकते हैं और यदि जिले के ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में कहीं भी अवैध रूप से शराब की बिक्री हो रही है, तो उस पर सख्ती से पाबंदी लगाई जाए। ये भी पढ़ें - अपने राज्य / शहर की खबर अख़बार से पहले पढ़ने के लिए क्लिक करे
बिजली मंत्री ने ये निर्देश हिसार में जिला लोक संपर्क एवं जन परिवाद समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए शिकायतों की सुनवाई के दौरान दिए। उन्होंने 12 शिकायतों पर सुनवाई की और 7 शिकायतों का मौके पर ही समाधान कर दिया तथा शेष शिकायतों के समाधान के लिए अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।
गांव बुगाना के सरजीत, मीना व पंचायत सदस्यों ने जनपरिवाद समिति को गांव में अवैध रूप से शराब बिकने की शिकायत करते हुए इससे होने वाली समस्याओं से अवगत करवाया था। इसके संबंध में आबकारी अधिकारी ने बताया कि उक्त स्थान पर पुलिस की मदद से छापा मारकर 29 बोतलें शराब बरामद की गई थीं। इसके बाद जब भी जांच की गई तो दुकान को बंद पाया गया। बिजली मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने फैसला लिया है कि यदि गांव की आंशिक आबादी सहमत है तो गांव में शराब बिक्री का लाइसेंस भी नहीं दिया जाएगा। उन्होंने पुलिस विभाग को जिला के सभी शहरी व ग्रामीण इलाकों में अवैध रूप से शराब की बिक्री करने वाले लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए।
गांव मोहला के सतबीर सिंह द्वारा घर के दरवाजे के सामने लगे बिजली ट्रांसफार्मर को हटवाने संबंधी दी गई शिकायत के संबंध में दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम के अधीक्षक अभियंता ने बताया कि प्रार्थी द्वारा एस्टीमेट अनुसार राशि जमा करवाने के बाद ट्रांसफार्मर को हटवा दिया गया है। मौके पर मौजूद शिकायतकर्ता ने बताया कि उससे वसूल की गई 22730 रुपये की राशि काफी अधिक है। इस पर बिजली मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि भविष्य में यह ध्यान रखा जाए कि एस्टीमेट कोस्ट को कम से कम रखा जाए। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जहां पर संभव हो, भवनों के ऊपर से गुजरती बिजली की तारों को हटाया जाए।
दि हिसार स्कॉलर हाउस बिल्डिंग सोसायटी, गंगवा की प्रधान के खिलाफ सोसायटी में अनियमितताएं बरतने के संबंध में लगाए गए आरोपों पर बिजली मंत्री रणजीत सिंह ने सोसायटी की कार्यप्रणाली की जांच करवाने के निर्देश दिए। अन्य लंबित मामलों की सुनवाई करते हुए उन्होंने कहा कि सभी अधिकारी सरकार की नीति व निर्देशों के अनुरूप कार्य करें और आमजन तक योजनाओं का लाभ पहुंचाएं।
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