चंडीगढ़। डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम सिंह को सीबीआई की विशेष अदालत द्वारा अपनी दो साध्वियों के साथ दुष्कर्म का दोषी करार दिए जाने व 20 साल की सश्रम कारावास की सजा सुनाए जाने के बाद अब खुद को देवी का अवतार बताने वाली राधे मां की मुश्किलें भी बढ़ सकती हैं। पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने राधे मां के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है। पंजाब के रहने वाले सुरेंद्र मित्तल की याचिका पर सुनवाई करते हुए पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने मंगलवार को यह आदेश दिया। ये भी पढ़ें - अपने राज्य - शहर की खबर अख़बार से पहले पढ़ने के लिए क्लिक करे
अदालत ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए पंजाब पुलिस को आदेश दिया है कि राधे मां के खिलाफ केस दर्ज किया जाए। हाई कोर्ट ने पंजाब पुलिस को यह निर्देश फगवाड़ा निवासी सुरिंदर मित्तल की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया है। स्वघोषित धर्म गुरु राधे मां को इस मामले में दो साल पहले पंजाब पुलिस ने पूछताछ के लिए समन भेजा था। सुरिंदर ने अगस्त 2015 में पंजाब पुलिस से राधे मां के खिलाफ शिकायत की थी।
ये है मामला
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