चंडीगढ़। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के जज ने दुष्कर्म के आरोपी डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम (Gurmeet Ram Rahim Singh) की गोद ली हुई बेटी हनीप्रीत (Honeypreet) की जमानत याचिका पर सुनवाई करने से मना कर दिया। ये भी पढ़ें - अपने राज्य / शहर की खबर अख़बार से पहले पढ़ने के लिए क्लिक करे
वह डेरा प्रमुख की सजा के बाद, 25 अगस्त 2017 में हरियाणा के पंचकुला में हुई हिंसा के मामले में जेल में है।
अब इस मामले को मुख्य न्यायाधीश के समक्ष रखा जाएगा ताकि मामले को अन्य पीठ को सौंपा जा सकें।
उनके (हनीप्रीत) वकील ने कहा कि हिंसा में उनकी कोई भूमिका नहीं थी और बाद में उनका नाम एफआरआई में दर्ज हुआ।
गुरमीत राम रहीम को दो महिलाओं संग दुष्कर्म के चलते अगस्त 2017 में 20 साल की जेल की सजा सुनाई गई थी।
जनवरी में एक विशेष सीबीआई अदालत ने भी गुरमीत राम रहीम सहित तीन और लोगों को 16 साल पहले एक पत्रकार की हत्या के लिए आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी।
राम रहीम को दोषी ठहराए जाने के बाद सिरसा और पंचकुला में हिंसा हुई जिसमें 41 लोग मारे गए और 260 से अधिक घायल हो गए थे।
(आईएएनएस)
राजस्थान से वसुंधरा और मध्यप्रदेश से शिवराज को पीछे धकलने की क्या रणनीति है, यहां पढ़ें
उमेश पाल हत्याकांड मामले में अतीक गैंग का सदस्य वांटेड अब्दुल समद दिल्ली से गिरफ्तार
भारत की हरित क्रांति के जनक एमएस स्वामीनाथन का 98 वर्ष की आयु में निधन
Daily Horoscope