न्यायमूर्ति
मित्तल ने कहा कि आयोग द्वारा हुड्डा को नया नोटिस जारी किया जा सकता है
लेकिन न्यायमूर्ति ग्रेवाल ने चिन्हित किया कि चूंकि आयोग का अस्तित्व
समाप्त हो गया है, इसलिए सरकार एक नया आयोग गठित कर सकती है।
पीठ ने कहा कि हरियाणा सरकार वर्तमान रिपोर्ट पर कार्रवाई नहीं कर सकती।
गुरुग्राम
में मुख्य व्यावसायिक संपत्तियों के लिए विवादास्पद लाइसेंस प्रदान करने
की जांच के लिए एक सदस्यीय न्यायमूर्ति एस.एन. ढींगरा आयोग का गठन मई 2015
में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की अगुवाई वाली भाजपा सरकार द्वारा किया
गया था। इनमें कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के जीजा रॉबर्ट वाड्रा की
संपत्ति का मामला भी शामिल है।
आयोग ने अपनी 182 पन्नों की रिपोर्ट 31 अगस्त 2106 को खट्टर सरकार को सौंपी थी।
--आईएएनएस
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