चंडीगढ़। हरियाणा परिवहन विभाग ने नागरिकों को ऑनलाइन माध्यम से ड्राइविंग लाइसेंस एवं वाहन रजिस्ट्रेशन की सुविधाएं उपलब्ध करवाने की पहल की है। इस कड़ी में अब तक 47802 आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिनमें से 45679 आवेदकों को अनुमोदित किया जा चुका है। ये भी पढ़ें - अपने राज्य / शहर की खबर अख़बार से पहले पढ़ने के लिए क्लिक करे
परिवहन विभाग के प्रधान सचिव नवदीप सिंह विर्क ने बताया कि 1 नवम्बर, 2022 से ऑनलाइन सुविधा आरंभ की गई थी। इससे जनता को फेसलेस सुविधा उपलब्ध हुई है। उन्होंने बताया कि 22 विभिन्न तरह की सेवाओं को इससे जोड़ा गया है और अब कोई भी नागरिक विस्तृत जानकारी के लिए पोर्टल का अवलोकन कर सकता है।
उन्होंने बताया कि विभाग की योजना भविष्य में 22 फेसलेस सेवाओं को बढ़ाकर 35 तक करने की है। इन 22 फेसलेस सेवाओं में वाहन रजिस्ट्रेशन की जो मुख्यत: सेवाएं दी जा रही है उनमें गिरवी जारी रखना, स्वामित्व का हस्तांतरण, पते में बदलाव, नया परमिट जारी करना, परमिट का नवीनीकरण, किराया खरीद समझौते का पृष्ठांकन, अस्थायी परमिट के लिए आवेदन, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट की प्रतिलिपि, मोटर वाहन के अस्थायी रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन, परमिट की प्रतिलिपि जारी करना, फिटनेस सर्टिफिकेट की प्रतिलिपि जारी करना, फीस के बदले रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट विवरण देखने बारे तथा परिवहन सेवाओं के रिकॉर्ड में मोबाइल नम्बर अपडेट करना शामिल हैं।
इसी प्रकार, लाइसेंस से संबंधित सेवाओं में लाइसेंस की प्रतिलिपि जारी करना, लाइसेंस का नवीनीकरण, लाइसेंस का प्रतिस्थापन, लाइसेंस में पते का परिवर्तन, लाइसेंस के सार का प्रावधान, अंतर्राष्ट्रीय चालक परमिट जारी करना, खतरनाक सामग्री को चलाने हेतु पृष्ठांकन, पहाड़ी क्षेत्र में चलाने हेतु पृष्ठांकन तथा लाइसेंस से वाहन की श्रेणी का समर्पण शामिल हैं।
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