चंडीगढ़। हरियाणा सरकार द्वारा प्रदेश के बेरोजगार युवाओं के लिए चलाई जा रही सक्षम युवा योजना के तहत अब दस जमा दो पास प्रार्थी भी पंजीकरण करवा सकते हैं। ये भी पढ़ें - अपने राज्य / शहर की खबर अख़बार से पहले पढ़ने के लिए क्लिक करे
ऐसे प्रार्थियों को 900 रुपये प्रतिमाह बेरोजगारी भत्ता और प्रतिमाह अधिकतम 100 घंटे मानद कार्य की एवज में 6000 रुपये मानदेय के रूप में अतिरिक्त दिए जाएंगे। इसके लिए आवेदक की आयु 18 से 35 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
रोजगार विभाग के एक प्रवक्ता ने आज यहां यह जानकारी देते बताया कि पहली नवम्बर, 2016 से लागू की गई इस योजना के तहत अब तक 92,519 स्नातक तथा स्नातकोत्तर सक्षम युवा वित्तीय लाभ ले चुके हैं। अब विभाग की वैबसाइट https://hreyahs.gov.in पर पात्र दस जमा दो पास प्रार्थियों के लिए भी पंजीकरण शुरू कर दिया गया है।
उन्होंने बताया कि पात्र आवेदक ने हरियाणा और केन्द्र शासित प्रदेश, चण्डीगढ़ स्थित किसी भी मान्यता प्राप्त स्कूल से नियमित छात्र के तौर पर बारहवीं की परीक्षा उत्र्तीण की हो जोकि हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड, भिवानी, केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई), दिल्ली तथा इंडियन सर्टिफिकेट ऑफ सेकेण्डरी एजुकेशन(आईसीएसई) से सम्बद्घ हो।
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