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हरियाणा IPS वाई पूरन कुमार सुसाइड केस : DGP समेत 10 अफसरों के खिलाफ FIR दर्ज, सिस्टम पर सवाल

Haryana IPS Y. Puran Kumar suicide case :  FIR filed against 10 officers, including DGP, raising questions about the system - Chandigarh News in Hindi

चंडीगढ़। हरियाणा के वरिष्ठ IPS अधिकारी वाई पूरन कुमार की आत्महत्या के मामले में बड़ा मोड़ आया है। उनकी पत्नी, IAS अमनीत पी. कुमार की शिकायत पर चंडीगढ़ पुलिस ने FIR दर्ज की है। इसमें हरियाणा के DGP शत्रुजीत कपूर सहित 10 वरिष्ठ अधिकारियों का नाम शामिल है। एफआईआर दर्ज नहीं होने तक पत्नी पोस्टमार्टम नहीं कराने के लिए अड़ी रहीं। चंडीगढ़ SSP ने पुष्टि की कि FIR में अपराध आत्महत्या के लिए उकसाने (BNS धारा 108) और SC/ST (अत्याचार निवारण) अधिनियम के तहत दर्ज किया गया है। FIR में उन अधिकारियों के नाम शामिल हैं, जिन्हें पूरन कुमार ने अपने सुसाइड नोट में मानसिक प्रताड़ना के लिए जिम्मेदार बताया था। सूत्रों के अनुसार FIR दर्ज होने के तुरंत बाद हरियाणा सरकार ने एक्शन मोड अपनाया। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने 1993 बैच के IPS अधिकारी आलोक मित्तल को अपने आवास पर बुलाया। अब चर्चा है कि DGP शत्रुजीत कपूर को हटाया जा सकता है और आलोक मित्तल को हरियाणा पुलिस की कमान सौंपी जा सकती है।
इस कदम से यह संकेत मिलता है कि FIR के बाद राज्य सरकार प्रशासनिक स्तर पर तत्काल कार्रवाई करने के मूड में है।
FIR दर्ज होने का कारण
IAS अमनीत पी. कुमार ने अपनी शिकायत में कहा-“यह कोई साधारण आत्महत्या का मामला नहीं है। मेरे पति को उच्च अधिकारियों द्वारा लंबे समय तक मानसिक उत्पीड़न और अपमान झेलना पड़ा। इस FIR के माध्यम से हम न्याय चाहते हैं। उनके खिलाफ जो उत्पीड़न हुआ, उसकी कानूनी जवाबदेही तय होनी चाहिए।”
पूरन कुमार अनुसूचित जाति से थे और अपनी ईमानदारी के लिए जाने जाते थे। उनके सुसाइड नोट में उन्होंने वरिष्ठ अधिकारियों के नाम लेकर लिखा था कि उन्हें लगातार मानसिक प्रताड़ना दी गई।
FIR दर्ज होने का मतलब है कि अब मामला सरकारी जांच के दायरे में है। BNS धारा 108 के तहत किसी को आत्महत्या के लिए उकसाने पर कड़ी कार्रवाई की जा सकती है।
SC/ST एक्ट का जोड़ इस बात को रेखांकित करता है कि उत्पीड़न जातिगत भेदभाव पर आधारित हो सकता है। विशेषज्ञों का कहना है कि DGP और अन्य वरिष्ठ अफसरों के खिलाफ FIR दर्ज होना अपनी तरह की दुर्लभ घटना है और यह प्रशासनिक प्रणाली में बड़े बदलाव की संभावना जताता है।
एफआईआर के बाद परिवार की प्रतिक्रिया
अमनीत पी. कुमार ने कहा कि FIR दर्ज होना सिर्फ उनका व्यक्तिगत न्याय नहीं, बल्कि पूरे सिस्टम में ईमानदार अधिकारियों के लिए सुरक्षा का संदेश है। उन्होंने जोर देकर कहा कि उनके बच्चों और परिवार को न्याय मिलना चाहिए।
चंडीगढ़ पुलिस ने अब मामले की गहन जांच शुरू कर दी है। इसमें शामिल हैं। सुसाइड नोट और अन्य सबूतों की फोरेंसिक जांच। FIR में नामजद अधिकारियों से पूछताछ। केस की गंभीरता को देखते हुए राज्य सरकार की अंतरिम कार्रवाई।
विशेषज्ञों का मानना है कि इस FIR के बाद DGP समेत अन्य वरिष्ठ अधिकारियों पर आंतरिक जांच और संभावित कार्रवाई की संभावना बढ़ गई है।
पूरन कुमार केस में FIR दर्ज होने का मतलब है कि हरियाणा पुलिस और प्रशासनिक ढांचे में सत्ता और न्याय के बीच गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। यह FIR केवल एक कानूनी दस्तावेज़ नहीं, बल्कि उस प्रणालीगत उत्पीड़न के खिलाफ एक पहली बड़ी कार्रवाई भी है जिसे अब जांच की आग में परखा जाएगा।
परिवार ने कहा था एफआईआर के बिना नहीं करने देंगे पोस्टमार्टम
पीड़ित परिवार ने लगातार पुलिस पर एफआईआर का दबाव बनाया था। हरियाणा के आईएएस अधिकारियों की लाबी भी अमनीत कौर के साथ थी। कुछ अधिकारी वीरवार को उनके घर भी आए थे। वहीं परिवार ने स्पष्ट कर दिया था कि जब तक इस केस में एफआइआर दर्ज नहीं होगी तब तक वह पोस्टमार्टम नहीं होने देंगे। पूरन कुमार की एक बेटी ने अमेरिका से वापस आना था इसलिए भी पोस्टमार्टम की प्रक्रिया को रोका गया था। वीरवार को वह भी चंडीगढ़ पहुंच गई थीं।
इन अधिकारियों पर गिरेगी गाज शत्रुजीत कपूर, डीजीपी हरियाणा अमिताभ ढिल्लों, एडीजीपी, बैचसंजय कुमार, एडीजीपी, 1997 बैचपंकज नैन, आइजीपी 2007 बैचकला रामचंद्रन, आइपीएस, 1994 बैचसंदीप खिरवार, आइपीइस 1995 बैचसिबाश कविराज, आइपीइस 1999 बैचमनोज यादव, पूर्व डीजीपी, आइपीइस 1988 बैचपीके अग्रवाल, पूर्व डीजीपी, आइपीइस 1988 बैचटीवीएसएन प्रसाद, आइएएस 1988 बैच
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