• Aapki Saheli
  • Astro Sathi
  • Business Khaskhabar
  • ifairer
  • iautoindia
1 of 1

हरियाणा हाउसिंग बोर्ड मकान के आवंटी को देगा 5,000 रुपए का मुआवजा

Haryana Housing Board will give compensation of Rs 5,000 to the house allottee - Chandigarh News in Hindi

चंडीगढ़। हरियाणा सेवा का अधिकार आयोग ने हाउसिंग बोर्ड हरियाणा को एक आवंटी की मृत्यु के मामले में संपत्ति से संबंधित रिफंड की प्रक्रिया में अनुचित देरी और उत्पीडऩ के कारण 5,000 रुपए का मुआवजा देने के निर्देश दिए हैं। हरियाणा सेवा का अधिकार आयोग के मुख्य आयुक्त टी.सी. गुप्ता द्वारा यह आदेश जारी किया गया है। आदेशों में कहा गया है कि शिकायतकर्ता भूपिंदर शर्मा ने एक फ्लैट की राशि वापस करने के लिए आवेदन किया था, जिसका आवंटन उनके मृतक पिता के नाम पर था। हाउसिंग बोर्ड ने आवंटन रद्द कर दिया था। बोर्ड द्वारा रिफंड देने के बजाय शिकायतकर्ता को निर्देश दिए कि वह रिफंड की प्रक्रिया शुरू करने से पहले रद्द किए गए फ्लैट को अपने नाम पर स्थानांतरित करे। शिकायतकर्ता द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन करने के बावजूद, हाउसिंग बोर्ड निर्धारित समय के भीतर आवश्यक सेवा देने में विफल रहा। परिणामस्वरूप, भूपिंदर शर्मा ने हरियाणा सेवा का अधिकार आयोग से निवारण की मांग की।
मामले की समीक्षा और संबंधित अधिकारियों की सुनवाई उपरांत आयोग ने निष्कर्ष निकाला कि हाउसिंग बोर्ड की देरी और शिकायतकर्ता को हुई परेशानी के लिए मुआवजा दिया जाना चाहिए। आयोग द्वारा हाउसिंग बोर्ड को 5,000 रुपये का मुआवजा देने के आदेश दिये गए।
इसके अलावा, आयोग ने निर्देश दिये कि हाउसिंग बोर्ड में हुई देरी की जांच पर जिम्मेदार अधिकारियों से मुआवजा राशि वसूली जाए। इसके अतिरिक्त, बोर्ड को निर्देश दिये गये कि संपत्ति हस्तांतरण पूरा होने के बाद आयोग को सूचित किया जाए। आयोग ने यह भी आदेश दिया कि यदि आगे देरी करने पर अतिरिक्त दंडात्मक कार्रवाई की जा सकती है। - खासखबर नेटवर्क

ये भी पढ़ें - अपने राज्य / शहर की खबर अख़बार से पहले पढ़ने के लिए क्लिक करे

यह भी पढ़े

Web Title-Haryana Housing Board will give compensation of Rs 5,000 to the house allottee
खास खबर Hindi News के अपडेट पाने के लिए फेसबुक पर लाइक और ट्विटर पर फॉलो करे!
(News in Hindi खास खबर पर)
Tags: chandigarh, haryana right to service commission, housing board haryana, compensation, rs 5, 000, delay, harassment, property refund, death of allottee, hindi news, news in hindi, breaking news in hindi, real time news, chandigarh news, chandigarh news in hindi, real time chandigarh city news, real time news, chandigarh news khas khabar, chandigarh news in hindi
Khaskhabar.com Facebook Page:
स्थानीय ख़बरें

हरियाणा से

प्रमुख खबरे

आपका राज्य

Traffic

जीवन मंत्र

Daily Horoscope

वेबसाइट पर प्रकाशित सामग्री एवं सभी तरह के विवादों का न्याय क्षेत्र जयपुर ही रहेगा।
Copyright © 2026 Khaskhabar.com Group, All Rights Reserved