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हरियाणा सरकार ने 12 मई को 'पेड होलिडे' अधिसूचित किया

Haryana Government declared May 12 as Paid Holiday - Chandigarh News in Hindi

चंडीगढ़। हरियाणा सरकार ने लोकसभा आम चुनाव 2019 के मतदान के दृृष्टिगत अपने कर्मचारियों के लिए 12 मई 2019 को ‘पेड होलिडे’ अधिसूचित किया है ताकि वे अपने मताधिकार का उपयोग कर सकें। ऐसे कर्मचारी उस दिन विशेष आकस्मिक पेड अवकाश का लाभ उठा सकते हैं। एक सरकारी प्रवक्ता ने आज यहां यह जानकारी देते हुए बताया कि हरियाणा सरकार के कार्यालयों, बोर्डों और निगमों तथा शैक्षणिक संस्थानों में कार्यरत कर्मचारियों के लिए यह अवकाश परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 की धारा 25 के तहत और जनप्रतिनिधि अधिनियम की धारा 135 बी के तहत होगा।

उन्होंने कहा कि यह भी अधिसूचित किया गया है कि हरियाणा में स्थित विभिन्न कारखानों, दुकानों और निजी प्रतिष्ठानों के कर्मचारी जो हरियाणा के मतदाता के रूप में पंजीकृत हैं, वे अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए जनप्रतिनिधि अधिनियम की धारा के तहत पेड अवकाश ले सकते हैं। उन्होंने कहा कि पंजाब दुकानें एवं वाणिज्यिक प्रतिष्ठान अधिनियम, 1958 (पंजाब अधिनियम 15, 1958) धारा 10 की उपधारा (1) के दूसरे प्रावधान के तहत 12 मई 2019 को दुकानों और वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों में भी अवकाश रहेगा।

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Web Title-Haryana Government declared May 12 as Paid Holiday
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