चण्डीगढ़। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में मंगलवार को यहां हुई मंत्रिमंडल की बैठक में हरियाणा शहरी क्षेत्र विकास एवं विनियमन अधिनियम, 1975 के तहत प्रदान किए गए लाइसेंसों के क्षेत्र मानदंडों में संशोधन करने और दीन दयाल जन आवास योजना के विस्तार को स्वीकृति प्रदान की गई। ये भी पढ़ें - अपने राज्य / शहर की खबर अख़बार से पहले पढ़ने के लिए क्लिक करे
आवासीय प्लॉटिड कॉलोनी के लिए संशोधित न्यूनतम क्षेत्र मानदंड हाइपर जोन के लिए 25 एकड़, उच्च के लिए 20 एकड़, मध्यम के लिए 15 एकड़ और निम्र के लिए 10 एकड़ हैं। इससे पहले, यह हाइपर एवं उच्च के लिए प्रत्येक 100-100 एकड़, मध्यम के लिए 15 एकड़ और निम्र के लिए 10 एकड़ था। आवासीय समूह आवास के लिए क्षेत्र मानदंड को हाइपर जोन के लिए 5 एकड़, उच्च के लिए 4 एकड़, मध्यम के लिए दो एकड़ और निम्र के लिए एक एकड़ संशोधित किया गया है। इससे पहले, यह हाइपर एवं उच्च के लिए 10-10 एकड़, मध्यम के लिए दो एकड़ और निम्र के लिए एक एकड़ था।
औद्योगिक प्लॉटिड कॉलोनी के लिए क्षेत्र मानदंड को हाइपर जोन के लिए 25 एकड़, उच्च के लिए 20 एकड़, मध्यम के लिए 15 एकड़ और निम्र के लिए 10 एकड़ तक संशोधित किया गया है। इससे पूर्व, यह हाइपर और उच्च जोन के लिए 50-50 एकड़, मध्यम के लिए 15 एकड़ और निम्र के लिए 10 एकड़ था।
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