चंडीगढ़। हरियाणा सरकार ने प्रदेश तथा इसके पड़ोसी राज्यों में विभिन्न चरणों में होने वाले लोकसभा चुनावों के मद्देनजर राज्य सरकार और हरियाणा के कारखानों, दुकानों और वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों के ऐसे कर्मचारियों, जो सक्वबन्धित राज्य में मतदाता के रूप में पंजीकृत हैं, के लिए विभिन्न तिथियों को पेड लीव या विशेष आकस्मिक अवकाश (पेड लीव) घोषित किया है, ताकि वे इस दिन अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकें। ये भी पढ़ें - अपने राज्य / शहर की खबर अख़बार से पहले पढ़ने के लिए क्लिक करे
एक सरकारी प्रवक्ता ने आज यहां यह जानकारी देते हुए बताया कि राजस्थान में पंजीकृत मतदाताओं के लिए 29 अप्रैल व 6 मई, 2019, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली व हरियाणा में पंजीकृत मतदाताओं के लिए 12 मई, 2019, हिमाचल प्रदेश, पंजाब और केन्द्र शासित प्रदेश चण्डीगढ़ में पंजीकृत मतदाताओं के लिए 19 मई, 2019 को विशेष आकस्मिक अवकाश घोषित किया गया है।
उन्होंने बताया कि राज्य सरकार के कार्यालयों, बोर्डों, निगमों और शैक्षणिक संस्थानों तथा विभिन्न कारखानों, वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों, दुकानों आदि में कार्य करने वाले व्यञ्चित जिस राज्य में बतौर मतदाता पंजीकृत हैं, उस तिथि को परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 की धारा 25 तथा जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (8/1996 में संशोधित) की धारा 135-बी के तहत अवकाश (पेड लीव) ले सकते हैं।
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