• Aapki Saheli
  • Astro Sathi
  • Business Khaskhabar
  • ifairer
  • iautoindia
1 of 1

हरियाणा सरकार ने दिव्यांगजनों के लिए सिविल सेवा नियमों में किया संशोधन

Haryana government amended civil service rules for disabled people - Chandigarh News in Hindi

चंडीगढ़। हरियाणा सरकार ने राज्य की प्रशासनिक सेवाओं में दिव्यांगजनों (पीडब्ल्यूडी) को समान अवसर देने के लिए हरियाणा सिविल सेवा (कार्यकारी शाखा) नियम, 2008 में संशोधन की घोषणा की है। मुख्य सचिव संजीव कौशल द्वारा संशोधन की जारी अधिसूचना के अनुसार हरियाणा लोक सेवा आयोग (एचपीएससी) को एचसीएस (कार्यकारी शाखा) परीक्षा में उपस्थित होने वाले दिव्यांग जनों के लिए अंग्रेजी और हिंदी भाषा परीक्षाओं (अनिवार्य पेपर) में न्यूनतम योग्यता अंकों में छूट देने की अनुमति दी जाती है।
हालांकि, यदि बेंचमार्क दिव्यांगता वाले उम्मीदवार पर्याप्त संख्या में उपलब्ध नहीं हैं, तो एचपीएससी मानक न्यूनतम योग्यता अंक 45 प्रतिशत को घटाकर 35 प्रतिशत कर सकता है। यह कदम सिविल सेवा में शामिल होने के इच्छुक दिव्यांगजनों की लंबे समय से चली आ रही समस्या का समाधान करता है।

ये भी पढ़ें - अपने राज्य / शहर की खबर अख़बार से पहले पढ़ने के लिए क्लिक करे

यह भी पढ़े

Web Title-Haryana government amended civil service rules for disabled people
खास खबर Hindi News के अपडेट पाने के लिए फेसबुक पर लाइक और ट्विटर पर फॉलो करे!
(News in Hindi खास खबर पर)
Tags: haryana, chandigarh, government, amendments, haryana civil services, executive branch, rules, 2008, equal opportunities, persons with disabilities pwds, administrative services, hindi news, news in hindi, breaking news in hindi, real time news, chandigarh news, chandigarh news in hindi, real time chandigarh city news, real time news, chandigarh news khas khabar, chandigarh news in hindi
Khaskhabar.com Facebook Page:
स्थानीय ख़बरें

हरियाणा से

प्रमुख खबरे

आपका राज्य

Traffic

जीवन मंत्र

Daily Horoscope

Copyright © 2024 Khaskhabar.com Group, All Rights Reserved