• Aapki Saheli
  • Astro Sathi
  • Business Khaskhabar
  • ifairer
  • iautoindia
1 of 1

हरियाणाः अनुबंध कर्मचारी नियुक्ति नीति में बदलाव, 1984 दंगा प्रभावित परिवारों को मिलेगा रोजगार

Haryana: Changes made to contract employee recruitment policy; families affected by the 1984 riots will get employment. - Chandigarh News in Hindi

चंडीगढ़। हरियाणा सरकार ने अनुबंध कर्मियों की नियुक्ति नीति, 2022 में महत्वपूर्ण संशोधन किया है। इस संशोधन के तहत 1984 के सिख विरोधी दंगों में मारे गए हरियाणा के नागरिकों के परिजनों को अनुकंपा आधार पर अनुबंध रोजगार प्रदान किया जाएगा। मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी द्वारा इस संबंध में एक अधिसूचना जारी की गई है। संशोधित प्रावधानों के अनुसार, संबंधित सरकारी नियमों में “परिवार” की मौजूदा परिभाषा के बावजूद, 1984 के सिख विरोधी दंगों में मारे गए व्यक्ति के परिवार का सर्वसम्मति से चिन्हित एक वर्तमान सदस्य हरियाणा कौशल रोजगार निगम (एचकेआरएन) के माध्यम से अनुबंध नियुक्ति के लिए पात्र होगा। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि घटना हरियाणा में हुई या राज्य से बाहर। ऐसी नियुक्ति एचकेआरएन द्वारा निर्धारित लेवल-1, लेवल-2 अथवा लेवल-3 के तहत उपयुक्त पद पर, निर्धारित शैक्षणिक योग्यता एवं पात्रता मानदंडों के अनुसार की जाएगी। अधिसूचना में यह भी प्रावधान किया गया है कि भविष्य में यदि उस विभाग में, जहां संबंधित अनुबंध कर्मचारी तैनात है, सभी पद भर जाते हैं, तो ऐसे कर्मचारी को समान पदों की मांग (इंडेंट) प्राप्त होने पर किसी अन्य विभाग में समायोजित किया जाएगा। यह समायोजन एचकेआरएन द्वारा संबंधित विभागों के परामर्श से किया जाएगा। यदि किसी भी विभाग से ऐसी मांग उपलब्ध नहीं होती है, तो एचकेआरएन अपने प्रतिष्ठानों में उपयुक्त पद पर कर्मचारी को समायोजित करेगा।
यह संशोधन 30 जून, 2022, 26 अक्टूबर, 2023 तथा 13 मई, 2025 की पूर्ववर्ती अधिसूचनाओं में आंशिक संशोधन के रूप में जारी किया गया है तथा इसका उद्देश्य नीति के अनुकंपा और मानवीय ढांचे को और अधिक सुदृढ़ करना है। सभी प्रशासनिक सचिवों, विभागाध्यक्षों, बोर्डों, निगमों एवं सार्वजनिक उपक्रमों के प्रबंध निदेशकों, मुख्य प्रशासकों एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारियों, मंडल आयुक्तों, उपायुक्तों, उप-मंडल अधिकारियों (नागरिक), विश्वविद्यालयों तथा अन्य संबंधित अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई करने और संशोधित नीति का अक्षरशः पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।

ये भी पढ़ें - अपने राज्य / शहर की खबर अख़बार से पहले पढ़ने के लिए क्लिक करे

यह भी पढ़े

Web Title-Haryana: Changes made to contract employee recruitment policy; families affected by the 1984 riots will get employment.
खास खबर Hindi News के अपडेट पाने के लिए फेसबुक पर लाइक और ट्विटर पर फॉलो करे!
(News in Hindi खास खबर पर)
Tags: haryana contractual employees appointment policy 2022, 1984 anti-sikh riots victims, family members contractual jobs, compassionate grounds employment, policy amendment, hindi news, news in hindi, breaking news in hindi, real time news, chandigarh news, chandigarh news in hindi, real time chandigarh city news, real time news, chandigarh news khas khabar, chandigarh news in hindi
Khaskhabar.com Facebook Page:
स्थानीय ख़बरें

हरियाणा से

प्रमुख खबरे

आपका राज्य

Traffic

जीवन मंत्र

Daily Horoscope

वेबसाइट पर प्रकाशित सामग्री एवं सभी तरह के विवादों का न्याय क्षेत्र जयपुर ही रहेगा।
Copyright © 2026 Khaskhabar.com Group, All Rights Reserved