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हरियाणा BJP अध्यक्ष को कसौली रेप केस में बड़ी राहत : क्लोजर रिपोर्ट में हुए 8 खुलासे, सोलन कोर्ट ने केस बंद करने के दिए आदेश

Haryana BJP President gets major relief in Kasauli rape case: 8 revelations in closure report, Solan court orders case closed - Chandigarh News in Hindi

चंडीगढ़/सोलन। हरियाणा बीजेपी अध्यक्ष मोहन लाल बड़ौली और हरियाणवी गायक रॉकी मित्तल के खिलाफ कसौली में दर्ज गैंगरेप के मामले में पुलिस की दूसरी क्लोजर रिपोर्ट सार्वजनिक हो गई है। सोलन जिला अदालत ने पुलिस की रिपोर्ट को स्वीकार करते हुए पीड़िता की याचिका को खारिज कर दिया है। रिपोर्ट में पुलिस ने पीड़िता के दावों पर सवाल उठाते हुए 8 अहम बिंदुओं के जरिए क्लीन चिट के आधार स्पष्ट किए हैं। इन 8 बिंदुओं ने कमजोर किया केस (क्लोजर रिपोर्ट के मुख्य अंश):मेडिकल जांच से इनकार: पुलिस के अनुसार, पीड़िता ने जांच के दौरान मेडिकल परीक्षण कराने से साफ मना कर दिया था, जिससे यौन उत्पीड़न की पुष्टि के वैज्ञानिक साक्ष्य नहीं मिल सके।
FIR में भारी देरी: कथित घटना 23 जुलाई 2024 की बताई गई, जबकि FIR करीब 5 महीने बाद 13 दिसंबर 2024 को दर्ज कराई गई। देरी ने मामले को संदिग्ध बनाया।
चश्मदीद सहेली के विरोधाभासी बयान: पीड़िता ने जिस सहेली को गवाह बताया, उसने पुलिस को दिए बयान में कहा कि ऐसी कोई घटना नहीं हुई। सहेली ने यह भी आरोप लगाया कि पीड़िता ने उसे झूठा बयान देने के लिए कहा था।
होटल में बॉस की चुप्पी: घटना के वक्त पीड़िता का बॉस उसी होटल के दूसरे कमरे में मौजूद था। रिपोर्ट के मुताबिक, उसने न तो उस रात कोई पूछताछ की और न ही कोई प्रतिक्रिया दी, जो घटना की गंभीरता पर सवाल उठाता है।
घटनास्थल की पहचान में संशय: शिकायत दर्ज कराने के बाद भी पीड़िता और उसके साथी कई दिनों तक कसौली में रुके रहे, लेकिन कमरे की पहचान करने में काफी वक्त लगाया।
नशीले पदार्थ के प्रमाण नहीं: रिपोर्ट में कहा गया कि पीड़िता वयस्क है। उसने शराब पीने की बात कही, लेकिन यह साबित नहीं हुआ कि उसे जबरन या हिंसा के जरिए नशीला पदार्थ पिलाया गया था।
होटल स्टाफ के बयान: पुलिस ने होटल कर्मियों और अन्य मेहमानों के बयान दर्ज किए, जिनमें घटना की पुष्टि नहीं हुई।
सीसीटीवी फुटेज का अभाव: घटना के करीब डेढ़ साल (मामले की प्रक्रिया के दौरान) बाद FIR होने के कारण तकनीकी और इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य (सीसीटीवी/रजिस्टर) जुटाना संभव नहीं था।
अदालत का फैसला: "कार्यवाही जारी रखना प्रक्रिया का दुरुपयोग"हिमाचल प्रदेश की सोलन अदालत ने अपने आदेश में स्पष्ट किया कि मामले में किसी भी नए सबूत का अभाव है। कोर्ट ने कहा कि मजिस्ट्रेट द्वारा पहले दी गई निरस्तीकरण रिपोर्ट को खारिज करने का कोई आधार नहीं है और ऐसे में मामले को आगे बढ़ाना आपराधिक प्रक्रिया का दुरुपयोग होगा।
क्या था मामला?एक हरियाणवी गायिका ने आरोप लगाया था कि जुलाई 2024 में कसौली के 'होटल रोज कॉमन' में मोहन लाल बड़ौली और रॉकी मित्तल ने उसके साथ गैंगरेप किया और उसे जान से मारने की धमकी दी। हालांकि, पुलिस जांच में इन आरोपों की पुष्टि नहीं हो सकी और अब अदालत ने भी केस फाइल बंद करने के निर्देश दे दिए हैं।

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Web Title-Haryana BJP President gets major relief in Kasauli rape case: 8 revelations in closure report, Solan court orders case closed
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