चण्डीगढ़। हरियाणा सरकार ने स्पष्ट किया है कि 60 वर्ष की सेवानिवृत्ति आयु वाले सभी निशक्त कर्मचारी वरिष्ठता-सह-मैरिट आधार पर पदोन्नति सहित अन्य सभी ऐसे लाभ प्राप्त करने के पात्र हैं जो उन्हें 58 वर्ष की आयु से पहले सेवाकाल के दौरान प्राप्त थे। ये भी पढ़ें - अपने राज्य - शहर की खबर अख़बार से पहले पढ़ने के लिए क्लिक करे
सामान्य प्रशासन विभाग के एक प्रवक्ता ने आज यहां यह जानकारी देते हुए बताया कि राज्य सरकार ने 70 प्रतिशत और इससे अधिक की निशक्तता वाले सरकारी कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की आयु को 58 वर्ष से बढ़ाकर 60 वर्ष कर दिया है। उन्होंने बताया कि इस संबंध में 19 जुलाई, 2016 से लागू हरियाणा सिविल सेवा (सामान्य) नियम,2016 के नियम 143 में आवश्यक प्रावधान किया गया है।
उन्होंने बताया कि नियमों के अनुसार जिन निशक्त कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की आयु 60 वर्ष है वे वरिष्ठता-सह-मैरिट आधार पर पदोन्नति सहित अन्य सभी ऐसे लाभ प्राप्त करने के पात्र हैं जो उन्हें 58 वर्ष की आयु से पहले सेवाकाल के दौरान प्राप्त थे। अत: 58 वर्ष की आयु के बाद निशक्त सरकारी कर्मचारी नियमों के अनुसार सेवाकाल के दौरान लागू सभी लाभों को प्राप्त करने के पात्र हैं। उन्होंने बताया कि सभी प्रशासनिक सचिवों, विभागाध्यक्षों, मंडलायुक्तों तथा उपायुक्तों को इससे संबंधित नियमों का कड़ाई से अनुपालन करने के निर्देश दिए गए हैं।
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