चंडीगढ़। हरियाणा सरकार ने 29 जनवरी, 2018
को राजस्थान में लोकसभा के उप-चुनाव के लिए मतदान के चलते वहां मतदाता के
रूप में दर्ज अपने कर्मचारियों के लिए देय अवकाश अधिसूचित किया है ताकि वे
अपने मताधिकार का उपयोग कर सकें। ऐसे कर्मचारी उस दिन विशेष आकस्मिक अवकाश
ले सकते है। ये भी पढ़ें - अपने राज्य - शहर की खबर अख़बार से पहले पढ़ने के लिए क्लिक करे
एक सरकारी प्रवक्ता ने यहां यह जानकारी देते हुए बताया कि यह अवकाश परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881
की धारा 25 तथा जन प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 135 बी के तहत हरियाणा
सरकार के उन सभी कार्यालयों, बोर्डों, निगमों और शैक्षणिक संस्थानों में
लागू होगा, जहां राज्य सरकार के कर्मचारी राजस्थान (8-अलवर संसदीय क्षेत्र,
13-अजमेर और 183 मण्डलगढ़ (भीलवाड़ा)) में मतदाता के रूप में दर्ज है। उन्होंने
बताया कि हरियाणा में स्थित विभिन्न फैक्टरियों, दुकानों तथा निजी
प्रतिष्ठानों के कर्मचारी, जो राजस्थान में मतदाता के रूप में दर्ज हैं, भी
इस उद्देश्य के लिए जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 135 बी के तहत अवकाश
ले सकते है।
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