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सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के लिए अधिकारी पदनामित

Designated Officer for Right to Information Act, 2005 - Chandigarh News in Hindi

चंडीगढ़। हरियाणा सरकार ने सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत सूचना की गुणवत्ता तथा प्रामाणिकता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से सचिव, सामान्य प्रशासन को प्रथम अपीलीय प्राधिकारी तथा अवर सचिव, सामान्य प्रशासन और अवर सचिव, प्रोटोकोल को राज्य जन सूचना अधिकारी पदनामित किया है। एक सरकारी प्रवक्ता ने इस संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि सचिवालय स्थापना के अतिरिक्त सचिव/विशेष सचिव/सचिव को प्रथम अपीलीय प्राधिकारी पदनामित किया गया है। इसी प्रकार, सचिवालय स्थापना के संयुक्त/उप/अवर सचिव को स्थापना-1 व 2, सर्कुलेटिंग, इश्यू, रिकार्ड, वीडिंग सेक्शन, लाइब्रेरी तथा प्रशासनिक अधिकारी 1 व 2 के लिए जन सूचना अधिकारी पदनामित किया गया है। इसके अलावा, संयुक्त/उप/अवर सचिव(सामान्य) को अकांउट्स, अकांउट्स एण्ड पार्टिशन, केश, प्रशासनिक अधिकारी 1 व 2 के लिए जन सूचना अधिकारी पदनामित किया गया है।

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Web Title-Designated Officer for Right to Information Act, 2005
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