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डिपो होल्डर राशन का वितरण समय पर करें, अन्यथा होगी कार्रवाई : राजेश नागर

Depot holders should distribute ration on time, otherwise action will be taken: Rajesh Nagar - Chandigarh News in Hindi

चंडीगढ़। खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले मंत्री राजेश नागर ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रदेश के सभी डिपो होल्डर से राशन का वितरण जल्द से जल्द करवाना सुनिश्चित करें। जानबूझकर देरी करने वाले डिपो होल्डरों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने सभी राशन डिपुओं पर सीसीटीवी कैमरे लगाने के निर्देश देते हुए कहा कि गरीबों के राशन में गड़बड़ी कतई सहन नहीं की जाएगी। नागर आज यहां खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग के जिला स्तर से लेकर मुख्यालय स्तर तक के वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। बैठक में अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ सुमिता मिश्रा भी उपस्थित थी। हरियाणा के खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले मंत्री ने विभाग की प्रथम बैठक लेते हुए सभी कार्यों की समीक्षा की और अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी चाहते हैं कि कोई भी गरीब पात्र व्यक्ति अपने हक़ से वंचित न रहे, हरियाणा सरकार प्रधानमंत्री के उसी सपने को साकार करने में लगी हुई है।
ग़रीबों को एएवाई तथा बीपीएल कार्ड के माध्यम से दिए जाने वाले राशन की समुचित मात्रा समय पर पहुँचाने के लिए उन्होंने जहां अधिकारियों से सहयोग करने का आह्वान किया वहीं गड़बड़ी करने वाले डिपो होल्डरों को संरक्षण देने वाले अधिकारियों को चेतावनी देते हुए कहा कि शिकायत मिलने पर दोषी पाए जाने वालों के ख़िलाफ़ सख़्त कार्रवाई की जाएगी।
उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी राशन डिपुओं पर राशन एक तारीख से पहले पहुंच जाना चाहिए ताकि गरीब लोग समय पर अपने अनाज का प्रबंध कर सकें। उन्होंने सभी डिपुओं पर सीसीटीवी कैमरे लगाने के निर्देश देते हुए कहा कि इन कैमरों से निगरानी जिला स्तर और मुख्यालय स्तर पर की जाएगी। इससे डिपो होल्डरों के कार्य में पारदर्शिता आएगी और गरीब व्यक्तियों के राशन में धांधली होने से भी बचा जा सकेगा।
राजेश नागर ने राशन वितरण का ऑनलाइन डाटा अपडेट रखने के निर्देश देते हुए कहा कि जब भी डिपो पर राशन पहुंचता है तो इसकी सूचना उपभोक्ताओं तक मुनादी के माध्यम से करवाने के साथ -साथ व्हाट्सअप और टेक्स्ट-मैसेज के माध्यम से तुरंत पहुंचनी चाहिए। डिपुओं के लिए निर्धारित समय में डिपो को पूरा महीना या तब तक खोलकर रखना अनिवार्य होगा जब तक उसके क्षेत्र में शत -प्रतिशत राशन का वितरण न हो जाये।
उन्होंने यह भी कहा कि एक परिवार के केवल एक व्यक्ति को ही राशन डिपो का लाइसेंस मिलना चाहिए , मिलीभगत से कई डिपुओं का लाइसेंस लेने वालों के ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाएगी और लाइसेंस भी रद्द किया जा सकता है।

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