चंडीगढ़। हरियाणा सरकार ने राज्य के पूर्व सरपंचों, जिला परिषदों के अध्यक्षों व उपाध्यक्षों और पंचायत समिति के अध्यक्षों व उपाध्यक्षों के लिए पेंशन देने का निर्णय लिया है। इस सम्बन्ध में जानकारी देते हुए हरियाणा के वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु ने बताया कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल के निर्देश पर प्रदेश सरकार ने पूर्व पंचायत प्रतिनिधियों को पेंशन देने का फैसला लिया है। इस पेंशन के निर्णय से 25 हज़ार 336 लोगों को वार्षिक 30 करोड़ से अधिक का लाभ दिया जाएगा। ये भी पढ़ें - अपने राज्य / शहर की खबर अख़बार से पहले पढ़ने के लिए क्लिक करे
उन्होंने बताया कि प्रदेश सरकार द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार अब जिला परिषदों के पूर्व अध्यक्षों को 2 हजार रुपये, पूर्व उपाध्यक्षों को 1 हजार रुपये, पंचायत समितियों के पूर्व अध्यक्षों को 1500 रुपये, पूर्व उपाध्यक्षों को 750 रुपये और पूर्व सरपंचों को 1 हजार रूपये मासिक पेंशन मिलेगी।
वित्त मंत्री ने बताया की इस समय राज्य में जिला परिषदों के 75 पूर्व अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष, पंचायत समितियों के 462 पूर्व अध्यक्ष और उपाध्यक्ष और 24 हजार 262 पूर्व सरपंच हैं जिन्हें सरकार के इस फैसले से पेंशन का लाभ मिलेगा। उन्होंने बताया कि इस पेंशन के निर्णय से सरकार हर वर्ष 30.6 करोड़ रुपये से ज्यादा का वितरण करेगी।
वित्त मंत्री ने बताया कि इस पेंशन के लिए नियम भी बनाये गये हैं और जो इन नियमों को पूरा करते होंगे उन्हें ही इस योजना का लाभ मिलेगा। उन्होंने बताया कि वर्ष 1994 के बाद चुने गये सरपंचों या अध्यक्षों को ही इस योजना का लाभ मिलेगा। बुजुर्ग सम्मान पेंशन के अलावा किसी भी तरह की पेंशन ले रहे लोग इस योजना का लाभ नहीं उठा पायेंगे। उन्होंने बताया कि अगर कोई प्रतिनिधि एक से अधिक बार निर्वाचित हुआ है तो उसे एक बार की पेंशन ही मिलेगी। उन्होंने बताया कि जिन जन प्रतिनिधियों ने अपने कार्यकाल का कम से कम ढाई साल पूरा नहीं किया होगा उन्हें भी यह पेंशन नहीं मिलेगी।
शराब घोटाला मामला: केजरीवाल को कोर्ट से राहत नहीं,1अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में भेजा
राजस्थान: कांग्रेस नेता प्रशांत बैरवा का विवादित बयान, कहा- भारत और पाकिस्तान के लोकतंत्र में कोई फर्क नहीं
मुजफ्फरनगर में पहले लगता था कर्फ्यू, अब निकल रही कांवड़ यात्रा : योगी
Daily Horoscope