चंडीगढ़। हरियाणा सरकार ने बीमा रहित वाहनों के कारण
दुर्घटनाग्रस्त व्यक्तियों को मुआवजे के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान
करने तथा ऐसे वाहनों के मालिक और चालक के विरूद्घ आपराधिक कार्यवाही करने
के उद्देश्य से हरियाणा मोटर वाहन नियम, 1993 में संशोधन करने का निर्णय
लिया है। नए नियम हरियाणा मोटर वाहन (संशोधन) नियम, 2018 कहे जाएंगे। ये भी पढ़ें - अपने राज्य - शहर की खबर अख़बार से पहले पढ़ने के लिए क्लिक करे
इस आशय का निर्णय आज यहां मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया।
नए
नियमों के मुताबिक, मुआवजे के लिए प्रत्येक आवेदन के साथ दुर्घटना में
शामिल वाहन के मालिक और चालक की सभी चल या अचल संपत्तियों की सूची होगी।
अचल संपत्ति के मामले में, इसकी सूची दुर्घटना में शामिल वाहन के चालक और
मालिक के संबंधित क्षेत्र के राजस्व अधिकारी द्वारा विधिवत प्रमाणित की
जाएगी।
कोई भी न्यायालय दुर्घटना में शामिल ऐसे किसी मोटर वाहन, जिसके
परिणामस्वरूप मृत्यु या शारीरिक चोट या संपत्ति को नुकसान हुआ हो, को मुक्त
नहीं करेगा, जब तक कि ऐसा वाहन पंजीकृत मालिक के नाम से थर्ड पार्टी
जोखिम के लिए बीमा पॉलिसी से कवर न हो या जब तक पंजीकृत मालिक पुलिस जांच
अधिकारी के मांगने के बावजूद ऐसी बीमा पॉलिसी की प्रति प्रस्तुत करने में
विफल रहता है, जब तक कि पंजीकृत मालिक न्यायालय की संतुष्टिï के लिए ऐसी
दुर्घटना से उत्पन्न होने वाले दावे के मामले में मुआवजे के रूप में दी
जाने वाली पर्याप्त जमानत राशि प्रस्तुत नहीं करता।
जहां मोटर वाहन
थर्ड पार्टी जोखिम के विरूद्घ बीमा पॉलिसी से कवर नहीं है या जब तक मोटर
वाहन का पंजीकृत मालिक उप नियम (1) में वर्णित परिस्थिति में ऐसी पॉलिसी की
प्रति प्रस्तुत करने में विफल रहता है तो मोटर वाहन को उस क्षेत्र, जहां
दुर्घटना हुई है, के क्षेत्राधिकार वाले मजिस्ट्रेट द्वारा पुलिस जांच
अधिकारी द्वारा मोटर वाहन को अपने कब्जे में लेने के तीन माह की अवधि की
समाप्ति के बाद सार्वजनिक नीलामी के माध्यम से बेचा जाएगा और ऐसी दुर्घटना
से होने वाले दावे के मामले में दी जाने वाली मुआवाजा राशि चुकाने के
उद्देश्य से, वाहन की नीलामी से प्राप्त राशि को उस क्षेत्र के
क्षेत्राधिकार वाले क्लेम ट्रिब्यूनल में 15 दिनों के अंदरजमा करवाएगा।
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