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कोरोना वायरस - हरियाणा में सरचार्ज या विभिन्न बकाये पर नहीं लगेगा जुर्माना

Corona virus - Haryana will not be fined for surcharge or various dues - Chandigarh News in Hindi

चंडीगढ़ । कोविड-19 के कारण बनी अभूतपूर्व परिस्थितियों से आम जनता को होने वाली आर्थिक कठिनाई को ध्यान में रखते हुए हरियाणा सरकार ने सभी विभागों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू) को निर्देश दिए हैं कि वे 15 मार्च, 2020 से 30 अप्रैल, 2020 तक सरचार्ज या दंडात्मक ब्याज सहित विभिन्न प्रकार के बकाए पर कोई जुर्माना ना लगाएं।

वित्त विभाग के एक प्रवक्ता ने यहां यह जानकारी देते हुए बताया कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इस संबंध में एक प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।

उन्होंने कहा कि वर्तमान में, राज्य सरकार के पास 52 विभाग, 23 निगम या कंपनियां, 19 सहकारी संस्थान और 20 बोर्ड, प्राधिकरण और संस्थाएं हैं। उन्होंने कहा कि दैनिक आधार पर सरकारी संस्थान विभिन्न प्रकार के बकाये जमा कर रहे हैं जैसे कि वैधानिक भुगतान, विभिन्न प्रकार की सेवाओं के बदले सेवा शुल्क, ऋण वसूली, ब्याज भुगतान आदि। उन्होंने कहा कि इस अवधि के दौरान किसी भी प्रकार की बकाया वसूली के लिए विभाग और (पीएसयू) द्वारा कोई भी कठोर कार्रवाई नहीं की जाएगी।

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Web Title-Corona virus - Haryana will not be fined for surcharge or various dues
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