• Aapki Saheli
  • Astro Sathi
  • Business Khaskhabar
  • ifairer
  • iautoindia
1 of 1

पटाखे चलाकर नहीं मना सकेंगे नए साल का जश्न, हाई कोर्ट ने लगाई पटाखों पर रोक

chandigarh news : Will not be celebratied of New year with fireworks, High Court banned firecrackers - Chandigarh News in Hindi

चंडीगढ़। पंजाब और हरियाणा के लोग अब नए साल का जश्न मनाने के लिए पटाखों का इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। पंजाब व हरियाणा हाई कोर्ट ने नए साल पर पटाखों पर रोक लगाते हुए निर्देश दिए हैं कि शादी, पार्टी व अन्य कार्यक्रमों में पटाखों पर रोक संबंधी आदेश को सख्ती से लागू किया जाए।

यह आदेश हरियाणा, पंजाब व चंडीगढ़ प्रशासन के प्रदूषण बोर्ड सहित सभी जिलों के अन्य जिम्मेदार अधिकारियों को दिए गए हैं। खास बात यह है कि एनसीआर एरिया पर यह आदेश लागू नहीं होगा। कोर्ट ने यह भी साफ किया है कि अदालत के आदेश सख्ती से लागू नहीं होने पर कोर्ट की अवमानना मानी जाएगी। इस मामले में अगली सुनवाई 11 जनवरी को होगी।
उल्लेखनीय है कि हाई कोर्ट ने दीवाली तथा गुरुपर्व के मौके पर आतिशबाजी के लिए केवल तीन घंटे का टाइम निश्चित किया था। अब हाई कोर्ट ने संज्ञान का दायरा बढ़ाते हुए पंजाब और हरियाणा में पराली जलाने से हुए प्रदूषण को भी इसमें शामिल किया है। हाई कोर्ट ने इस मामले में केंद्रीय पर्यावरण, स्वास्थ्य और कृषि मंत्रालय सहित प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अलावा पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ के प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से जवाब तलब किया हुआ है। हाई कोर्ट ने अगली सुनवाई पर प्रदूषण के मौजूदा हालातों और इससे निपटने के लिए उठाए जा रहे कदमों की जानकारी भी मांगी है।

ये भी पढ़ें - अपने राज्य - शहर की खबर अख़बार से पहले पढ़ने के लिए क्लिक करे

यह भी पढ़े

Web Title-chandigarh news : Will not be celebratied of New year with fireworks, High Court banned firecrackers
खास खबर Hindi News के अपडेट पाने के लिए फेसबुक पर लाइक और ट्विटर पर फॉलो करे!
(News in Hindi खास खबर पर)
Tags: chandigarh news, new year celebration in haryana, year celebration in punjab, year celebration in chandigarh, punjab haryana high court banned firecrackers, ban on firecrackers in haryana-punjab, pollution board chandigarh, pollution board punjab, chandigarh hindi news, chandigarh latest news, चंडीगढ़ समाचार, हरियाणा समाचार, नए साल पर आतिशबाजी पर रोक, पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट, hindi news, news in hindi, breaking news in hindi, chandigarh news, chandigarh news in hindi, real time chandigarh city news, real time news, chandigarh news khas khabar, chandigarh news in hindi
Khaskhabar Haryana Facebook Page:
स्थानीय ख़बरें

हरियाणा से

प्रमुख खबरे

आपका राज्य

Traffic

जीवन मंत्र

Daily Horoscope

Copyright © 2024 Khaskhabar.com Group, All Rights Reserved