चंडीगढ़। पंजाब और हरियाणा के लोग अब नए साल का जश्न मनाने के लिए पटाखों का इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। पंजाब व हरियाणा हाई कोर्ट ने नए साल पर पटाखों पर रोक लगाते हुए निर्देश दिए हैं कि शादी, पार्टी व अन्य कार्यक्रमों में पटाखों पर रोक संबंधी आदेश को सख्ती से लागू किया जाए। ये भी पढ़ें - अपने राज्य - शहर की खबर अख़बार से पहले पढ़ने के लिए क्लिक करे
यह आदेश हरियाणा, पंजाब व चंडीगढ़ प्रशासन के प्रदूषण बोर्ड सहित सभी जिलों के अन्य जिम्मेदार अधिकारियों को दिए गए हैं। खास बात यह है कि एनसीआर एरिया पर यह आदेश लागू नहीं होगा। कोर्ट ने यह भी साफ किया है कि अदालत के आदेश सख्ती से लागू नहीं होने पर कोर्ट की अवमानना मानी जाएगी। इस मामले में अगली सुनवाई 11 जनवरी को होगी।
उल्लेखनीय है कि हाई कोर्ट ने दीवाली तथा गुरुपर्व के मौके पर आतिशबाजी के लिए केवल तीन घंटे का टाइम निश्चित किया था। अब हाई कोर्ट ने संज्ञान का दायरा बढ़ाते हुए पंजाब और हरियाणा में पराली जलाने से हुए प्रदूषण को भी इसमें शामिल किया है। हाई कोर्ट ने इस मामले में केंद्रीय पर्यावरण, स्वास्थ्य और कृषि मंत्रालय सहित प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अलावा पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ के प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से जवाब तलब किया हुआ है। हाई कोर्ट ने अगली सुनवाई पर प्रदूषण के मौजूदा हालातों और इससे निपटने के लिए उठाए जा रहे कदमों की जानकारी भी मांगी है।
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