चंडीगढ़। हरियाणा बिजली विनियामक आयोग (एचईआरसी) टाइम ऑफ यूज टैरिफ योजना लागू की है। इस योजना के तहत दक्षिण और उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगमों के उद्यमियों को राहत दी गई है। योजना के तहत अक्टूबर से मार्च तक रात 10 बजे से सुबह पांच बजे तक ऑफ पीक समय में बिजली का इस्तेमाल करने वाली औद्योगिक इकाइयों को बिजली दर में 15 प्रतिशत की छूट दी जाएगी। यह राहत प्रति यूनिट की दर से होगी। वहीं पीक ऑवर्स में शाम साढ़े छह से रात दस बजे तक 19 फीसदी अधिक दरों का भुगतान करना होगा। ये भी पढ़ें - अपने राज्य - शहर की खबर अख़बार से पहले पढ़ने के लिए क्लिक करे
दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम के मुख्य अभियंता आरके जैन ने औद्योगिक इकाइयों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक में योजना की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इंडस्ट्री के अतिरिक्त बल्क सप्लाई कंज्यूमर, जनस्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी और सिंचाई क्षेत्र की श्रेणी के उपभोक्ताओं के लिए भी यह योजना लागू है।
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