हरियाणा पंचायती राज अधिनियम, 1964 को आगे संधोधित करने के लिए
हरियाणा पंचायती राज (संशोधन) विधेयक, 2018 पारित किया गया। विधानसभा चुनाव
मतदाता सूची तथा पंचायती राज संस्थाओं की मतदाता सूची में मतदाताओं की
संख्या में भिन्न्ता से बचने के लिए पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव के लिए
विधान सभा चुनाव मतदाता सूची को अपनाया जाना आवश्यक है।
भारतीय स्टाम्प (हरियाणा संशोधन) विधेयक 2018
भारतीय
स्टाम्प अधिनियम, 1899, हरियाणा राज्यार्थ, को आगे संशोधित करने के लिए
भारतीय स्टाम्प (हरियाणा संशोधन) विधेयक,2018 पारित किया गया है। स्टाम्प
शुल्क की दर जो वर्तमान में दस्तावेजों में संशोधित की जानी है जहां कम
मूल्य वर्ग की टिकटें जो 1967 में निर्धारित की गई थीं। इन वर्षों के
दौरान, पड़ौसी राज्यों में स्टाम्प शुल्क की दरों में संशोधन किया गया है।
इसलिए, हरियाणा राज्य के लिए विभिन्न अनुच्छेदों/दस्तावेजों में स्टाम्प
शुल्क की दर में संशोधन करना आवश्यक हो गया है। तदनुसार, स्टाम्प शुल्क की
दरों को अन्य राज्यों की तुलना में तर्कसंगत बनाने के लिए हरियाणा राज्य के
स्टाम्प शुल्क में संशोधन की आवश्यकता है। हरियाणा सरकार ने भारतीय
स्टाम्प अधिनियम, 1899 की अनुसूची 1-ए के अनुच्छेद संख्या
1,2,3,5,7,8,10,11,12, 17, 22, 24,25, 26, 29, 34, 39, 42, 46, 48, 50, 57,
60, 61,64 और 65 में संशोधन करने का निर्णय लिया है।
हरियाणा माल एवं सेवा कर (संशोधन) विधेयक 2018
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