चंडीगढ़। हरियाणा सरकार ने भर्ती में दक्षता सुधार के लिए सभी विभागाध्यक्षों को निर्देश दिए हैं कि हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से भर्ती के सभी प्रासंगिक मामलों, मांगों, अदालती मामलों, सिफारिशों, स्पष्टीकरण, शिकायतों आदि के लिए आयोग के साथ समन्वय करने के लिए संयुक्त निदेशक पद से ऊपर के एक वरिष्ठ अधिकारी को नोडल अधिकारी के रूप में नियुक्त किया जाए। ये भी पढ़ें - अपने राज्य - शहर की खबर अख़बार से पहले पढ़ने के लिए क्लिक करे
एक सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि उन्हें मुख्य सचिव कार्यालय को सूचित करते हुए 20 जनवरी, 2018 तक हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग को सीधे ऐसे नोडल अधिकारी का नाम, पद और संपर्क नंबर भेजने के निर्देश भी दिए गए हैं। आयोग से संबंधित भर्ती के लिए संयुक्त निदेशक के पद के ऊपर के नोडल अधिकारियों की नियुक्ति के साथ आयोग और सभी विभागों के बीच बेहतर समन्वय हो सकेगा।
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