चंडीगढ़। चिट फंड कंपनियों द्वारा की जा रही वित्तीय अनियमितताओं और
धोखाधड़ी के बढ़ते मामलों को रोकने और चिट्स के छोटे निवेशकों के हितों की
रक्षा करने के मद्देनजर हरियाणा सरकार ने चिट फंड अधिनियम, 1982 के
प्रभावी क्रियान्वयन के लिए एक तंत्र विकसित करने के लिए हरियाणा चिट फंड नियम, 2018 तैयार करने का निर्णय लिया है। यह नियम ऐसी चिट फंड कंपनियों
में निवेशकों द्वारा निवेश की गई धनराशि की सुरक्षा के लिए एक तंत्र उपलब्ध
करवाएगा। ये भी पढ़ें - अपने राज्य - शहर की खबर अख़बार से पहले पढ़ने के लिए क्लिक करे
हरियाणा
के वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु ने बताया कि इस आशय का निर्णय यहां हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल
की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया। चिट
फंड कम्पनियां ऐसे लोगों के लिए बचत करने तथा उधार लेने की सरल सुविधा
प्रदान करती हैं जिनके पास बैंकिंग सुविधा की सीमित पहुंच है। चूंकि चिट
फंड कंपनियां क्षमतावान सदस्यों की तलाश करती हैं, इसलिए वे आमजन को चिट
में सदस्य के रूप में पंजीकृत करती हैं, धनराशि एकत्रित करती हैं और फण्ड
के वितरण के लिए नीलामी का आयोजन करती हैं।
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