चंडीगढ़। हरियाणा के उद्योग एवं वाणिज्य विभाग ने प्रोत्साहन आवेदनों के निपटान में तेजी लाने के उद्देश्य से उद्यम प्रोत्साहन नीति-2015 के तहत व्यक्तिगत प्रोत्साहन योजना की समय-सीमा निर्धारित की है। ये भी पढ़ें - अपने राज्य - शहर की खबर अख़बार से पहले पढ़ने के लिए क्लिक करे
सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि संशोधनों के अनुसार, जिन मामलों में कोई कमी नहीं है, उनके अनुमोदन के लिए 30 दिन और जिन मामलों में अतिरिक्त जानकारी की आवश्यकता है, उनके लिए 45 दिन की समय-सीमा निर्धारित की गई है। उन्होंने बताया कि जिन मामलों में कमियां पाई जाती हैं, उनमें उद्योग एवं वाणिज्य विभाग के संयुक्त निदेशक या उप-निदेशक द्वारा आवेदक को कमियां बताने के लिए 10 दिन और आवेदक द्वारा कमियां दूर करवाने के लिए 15 दिन की समय-सीमा निर्धारित की गई है। इसके अलावा आवेदन रद्द करने से पहले आवेदक को नोटिस देने की अवधि सात दिन निर्धारित की गई है।
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