चंडीगढ़। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश रोहतक के न्यायालय ने हैफेड पशु चारा संयंत्र रोहतक के डीजीएम अशोक कुमार को तीन वर्ष की सजा और 22,000 रुपए जुर्माने का आदेश दिया है। ये भी पढ़ें - अपने राज्य - शहर की खबर अख़बार से पहले पढ़ने के लिए क्लिक करे
हरियाणा राज्य चौकसी ब्यूरो के प्रवक्ता ने बताया कि ब्यूरो द्वारा 12 दिसम्बर, 2015 को मारे गए छापे के आधार पर राज्य चौकसी ब्यूरो, रोहतक द्वारा भ्रष्टाचार रोकथाम अधिनियम की धारा 7/13 के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई थी।
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