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कैबिनेट फैसलाः हरियाणा में अब रेंजरों 50 प्रतिशत पद पदोन्नति से भरे जाएंगे

Cabinet decision: Now 50 percent posts of Rangers in Haryana will be filled through promotion. - Chandigarh News in Hindi

चंडीगढ़। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में आज यहां हुई मंत्रिमंडल की बैठक में हरियाणा राज्य वन कार्यकारी अनुभाग (ग्रुप-ग) सेवा नियम, 1998 में काडर से संबंधित पात्रता मानदंड और भर्ती शर्तों में संशोधन को मंजूरी प्रदान की गई। हरियाणा राज्य वन कार्यकारी अनुभाग (ग्रुप-ग) सेवा (संशोधन) नियम, 2023 आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे। संशोधन के अनुसार, अब सीधी भर्ती और पदोन्नत वन रेंजरों का अनुपात 50:50 होगा। जबकि वर्तमान में यह अनुपात 67:33 है। डिप्टी रेंजर्स को पदोन्नति के बेहतर अवसर प्रदान करने के लिए पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली की सिफारिश के मद्देनजर यह संशोधन किया गया है। वर्तमान में, विभाग में वन रेंजरों के 126 पद हैं, जिनमें से 67 प्रतिशत हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग (एचएसएससी) के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा भरे जाते हैं तथा 33 प्रतिशत पर डिप्टी रेंजरों से पदोन्नति द्वारा नियुक्ति की जाती है।
सेवा नियम-1998 में संशोधन को मंजूरीः
मंत्रिमंडल ने हरियाणा वन्य प्राणी परिरक्षण विभाग, राज्य सेवा, कार्यकारी (ग्रुप-क तथा ग्रुप -ख) सेवा नियम, 1998 में संशोधन को मंजूरी दे दी है। संशोधन के अनुसार, मुख्य वन्य जीव वार्डन का पद राज्य नियमों से हटा दिया गया है, क्योंकि अब इसे भारत सरकार द्वारा भारतीय वन सेवा (हरियाणा कैडर) में पीसीसीएफ स्तर पर शामिल किया गया है। यह संशोधन सरकार द्वारा समय-समय पर जारी अधिसूचनाओं और दिशा-निर्देशों के अनुपालन में किया गया है।
परिवहन निरीक्षकों को मिले चालान करने के अधिकारः
हरियाणा मोटर वाहन नियम 1993 के नियम 225 के तहत परिवहन निरीक्षकों को भी अब चालान करने की शक्तियां दी गई हैं। राज्य में परिवहन निरीक्षकों के 114 पद हैं। परिवहन विभाग में मुख्य रूप से 66 अधिकारियों को पहले ही प्रवर्तन ड्यूटी पर तैनात किया गया है। ये प्रवर्तन अधिकारी 22 डीटीओ-सह-सचिव आरटीए, 22 मोटर वाहन अधिकारी (प्रवर्तन) और 7 सहायक सचिव स्तर तक के अधिकारी से अतिरिक्त होंगे। मंत्रिमंडल ने हरियाणा मोटर वाहन नियम 1993 के नियम 225 के तहत इन ट्रांसपोर्ट इंस्पेक्टर को चालान करने की शक्तियों के विस्तार को मंजूरी दी है।
हरियाणा शैक्षिक (महाविद्यालय संवर्ग) ग्रुप-ख सेवा नियमों में संशोधन को मंजूरीः
हरियाणा शैक्षिक (महाविद्यालय संवर्ग) ग्रुप-ख सेवा नियम, 1986 में संशोधन को मंजूरी प्रदान की गई है। संशोधन के अनुसार, पात्रता के लिए किसी भारतीय विश्वविद्यालय से संबंधित/सुसंगत/सम्बद्ध विषय में 55 प्रतिशत अंकों सहित मास्टर डिग्री (अथवा जहां कहीं भी ग्रेडिंग प्रणाली का अनुसरण किया जाता है, वहां पॉइंट-स्केल में समकक्ष ग्रेड) के साथ बेहतर शैक्षणिक रिकॉर्ड या किसी प्रत्यायित विदेशी विश्वविद्यालय से समकक्ष डिग्री, को शामिल किया गया है।
सीधी भर्ती हेतु 55 प्रतिशत के पात्रता अकों (अथवा जहां कहीं भी ग्रेडिंग प्रणाली का अनुसरण किया जाता है, वहां प्वॉइंट स्केल में समकक्ष ग्रेड) और किसी रियायत अंक प्रक्रिया को शामिल किए बिना केवल अर्हता अंको के आधार पर वर्णित वर्गों के लिए 5 प्रतिशत की छूट दी जाएगी।

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