चण्डीगढ़। हरियाणा के बिल्डर्स भी जनता के साथ धोखाधड़ी नहीं कर पाएंगे। निर्धारित समय में फ्लैट या मकान नहीं देने पर उन पर जुर्माना किया जाएगा। इसके लिए बिल को मंजूरी दे दी गई है
हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में आज यहां हुई मंत्रिमण्डल की बैठक में हरियाणा
रियल एस्टेट (विनियमन और विकास) नियम, 2017 को मंजूरी दी गई। ये भी पढ़ें - अपने राज्य - शहर की खबर अख़बार से पहले पढ़ने के लिए क्लिक करे
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हरियाणा रियल एस्टेट (विनियमन और विकास) नियम, 2017 जनसाधारण तथा अन्य
हितधारकों से सुझाव व आपत्तियां आमंत्रित करने के लिए 28 अप्रैल, 2017 को
हरियाणा सरकार के राजपत्र में अधिसूचित किये गए थे। इस सम्बंध में
प्रमोटरों और उनके संघों, आवंटी कल्याण संघों और निजी व्यक्तियों से 1874
सुझाव व आपत्तियां प्राप्त हुई। निदेशक, नगर एवं ग्राम आयोजना की अध्यक्षता वाली अधिकारियों की एक कमेटी द्वारा इन सभी सुझावों व आपत्तियों की जांच की गई।
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