चंडीगढ़। गुरुग्राम में अब 10 साल से ज्यादा पुराने प्रदूषण फैलाने वाले ऑटोरिक्शा नहीं चलेंगे। यदि चलते पाए गए तो इन ऑटोरिक्शा को जब्त किया जाएगा। इसके अलावा, गुरुग्राम शहर में अनधिकृत रूप से चलाए जा रहे ऑटोरिक्शा के लिए गुरुग्राम ट्रैफिक पुलिस तथा क्षेत्रीय यातायात प्राधिकरण को मिलकर 10 दिन में योजना बनाकर मुख्यमंत्री के पास भिजवाने के निर्देश दिए गए। यह योजना तैयार करने की जिम्मेदारी पुलिस आयुक्त मोहम्मद अकिल को दी गई है। ये भी पढ़ें - अपने राज्य / शहर की खबर अख़बार से पहले पढ़ने के लिए क्लिक करे
ये आदेश शनिवार को हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल द्वारा गुरुग्राम में जिला लोक परिवाद समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए दिए गए। इस बैठक में आज कुल 11 मामले रखे गए, जिनमें से अधिकांश का निपटारा मुख्यमंत्री द्वारा मौके पर ही कर दिया गया। मुख्यमंत्री के सामने आज की बैठक में यह शिकायत रखी गई थी कि गुरुग्राम में बहुत सारे ऑटोरिक्शा बिना फेयर मीटर और बिना रजिस्ट्रेशन के चलाए जा रहे हैं। यह मामला पिछली बैठक में भी रखा गया था, जिसमें मुख्यमंत्री ने प्रदेश के ट्रांसपोर्ट विभाग को इस बारे में पॉलिसी बनाने के निर्देश दिए थे।
शनिवार की बैठक में गुरुग्राम के क्षेत्रीय यातायात प्राधिकरण के सचिव एवं अतिरिक्त उपायुक्त मोहम्मद इमरान रजा ने बताया कि मुख्यमंत्री के आदेशानुसार ऑटोरिक्शा पर फेयर मीटर लगाने के लिए 30 मई 2019 को परिवहन विभाग द्वारा नए मीटर लगाने को लेकर नोटिफिकेशन जारी की गई है और जिसके लिए विभाग द्वारा जल्द ही नए मीटर लगाने को लेकर टैंडर किए जाएंगे। रजा ने बताया कि प्राधिकरण द्वारा जिला में 145 ऑटों के चालान किए गए हैं और 10 साल पुराने ऑटो जब्त किए गए हैं। इसके अलावा, प्रदूषण प्रमाण पत्र के बिना पाए गए 5166 ऑटो के और निर्धारित क्षमता से ज्यादा सवारी बिठाने पर 2,46,489 चालान किए गए।
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