चंडीगढ़। जाट आंदोलन के दौरान हरियाणा के वित्तमंत्री कैप्टन अभिमन्यु के घर आगजनी के मामले में सीबीआई की विशेष अदालत ने आरोपी धर्मेंद्र के गिरफ्तारी वारंट जारी किए हैं। शनिवार को सुनवाई के दौरान 38 आरोपियों में से 17 अभियुक्त कोर्ट में पेश हुए, जबकि 20 की पेशी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये हुई। जमानत पर चल रहे धर्मेंद्र को भी कोर्ट में पेश होना था, लेकिन वह पेश नहीं हुआ। इस पर अदालत ने वारंट जारी कर दिए।सुनवाई के दौरान सीबीआइ ने अदालत में स्टेटस रिपोर्ट पेश करने के लिए और समय मांगा है। बचाव पक्ष के वकील एसपीएस परमार ने बताया कि सुनवाई में 17 अभियुक्त कोर्ट में पेश हुए। कोर्ट में पेश नहीं होने पर धर्मेंद्र के अरेस्ट वारंट जारी कर दिए गए। मामले की अगली सुनवाई 29 अप्रैल को होगी।बता दें कि हरियाणा में जाट आंदोलन चल रहा था तो 19 और 20 फरवरी 2016 को कैप्टन अभिमन्यु के रोहतक वाले आवास में कुछ लोगों ने घुसकर लूटपाट और आगजनी की थी। जिसके बाद से ये जाट आंदोलन के बीच यह मामला भी राजनीतिक गलियारों में मुद्दा बन गया था।इस मामले में आरोपी राजेश कुमार, जोगिंद्र, महेंद्र हुड्डा, गौरव बुधवार, सुमित खरावड़, सोमबीर, मनोज दुहन, योगेश राठी, जितेंद्र राठी, जगपाल, पवन, योगानन्द, बलजीत, सुरेंद्र, उमेद, आजाद, आशीष, राहुल हुड्डा, सत्यवान कादयान, मोनू खेड़ी साध, दादु डीघल, दीपक दलाल, विकास राठी, सैंडी देशवाल, संदीप कलकल, बीजा, अमरेंद्र सिंधु, नरेंद्र बल्हारा, देवा, रविकांत, अभिषेक हुड्डा, धर्मेन्द्र, मोनू कुण्डू, संदीप राठी, अरविंद गिल, अनूप, प्रिंस कादयान, रविंद्र, आकाश भरत कालोनी, प्रवीन हुड्डा के खिलाफ केस दर्ज किए गए थे। जनवरी 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआइ अदालत को 6 महीनो में मामले का निर्णय करने को कहा था, जिसके बाद कोर्ट ने पिछली सुनवाई पर सीबीआइ से स्टेटस रिपोर्ट मांगी थी।
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