चडीगढ़। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में गुरुवार को यहां हुई मंत्रिमंडल की बैठक में नगर एवं ग्राम आयोजन विभाग और शहरी सम्पदा विभाग से सम्बन्धित हरियाणा सरकार कार्य संचालन(आवंटन) नियम,1974 में संशोधन को स्वीकृति प्रदान की गई। ये भी पढ़ें - अपने राज्य / शहर की खबर अख़बार से पहले पढ़ने के लिए क्लिक करे
मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में बढ़ते शहरीकरण को मद्देनजर रखते हुए, हरियाणा सरकार कार्य संचालन(आवंटन) नियम,1974 के तहत रियल एस्टेट (विनियमन एवं विकास) अधिनियम, 2016, गुरुग्राम महानगरीय विकास प्राधिकरण (जीएमडीए) अधिनियम, 2017 और फरीदाबाद महानगरीय विकास प्राधिकरण अधिनियम, 2018 को शामिल करने की स्वीकृति प्रदान की है।
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