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प्रदेश में रोडवेज कर्मचारियों की हड़ताल पर 6 महीने की रोक

6 months stoppage of roadway employees strike in the state - Chandigarh News in Hindi

चंडीगढ़। हरियाणा सरकार ने तुरंत प्रभाव से हरियाणा आवश्यक सेवाएं रखरखाव अधिनियम, 1974 के तहत छ: महीने की अवधि तक राज्य परिवहन विभाग या हरियाणा रोडवेज के कर्मचारियों की हड़ताल को प्रतिबन्धित करने का निर्णय लिया है।
एक सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि उन द्वारा की गई किसी भी हड़ताल से सार्वजनिक सुरक्षा और दैनिक यात्री अत्यधिक प्रभावित होंगे। यह समुदाय के लिए एक आवश्यक सेवा है और इससे प्रदेश में जनसाधारण की आवश्यक सेवाओं की आपूर्ति अंतत: प्रभावित होने की संभावना है। इस प्रकार, इस हड़ताल को प्रतिबंधित करना अनिवार्य है और जनहित में यह फैसला लिया गया है।

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Web Title-6 months stoppage of roadway employees strike in the state
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