चंडीगढ़। हरियाणा सरकार ने राज्य के सरकारी कालेजों में वर्ष 2017-18 के लिए वर्तमान कम्प्यूटर इंस्ट्रक्टर तथा कम्प्यूटर लैब अटैंडेंट्स को अस्थायी तौर पर पुन: रखने के लिए संशोधित नीति जारी की है। ये भी पढ़ें - अपने राज्य - शहर की खबर अख़बार से पहले पढ़ने के लिए क्लिक करे
एक सरकारी प्रवक्ता ने इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि राज्य के सरकारी कालेजों में स्टॉफ की कमी को पूरा करने के लिए प्रदेश सरकार ने वर्तमान कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर तथा कम्प्यूटर लैब अटैंडेंटस को पूर्ण रूप से अस्थायी तौर पर रखने की अनुमति दी है। सभी प्रिंसिपलों के लिए राज्य सरकार ने दिशा-निर्देश जारी किए हैं। इन निर्देशों के तहत कालेज के प्रिंसिपल वर्तमान कम्प्यूटर इंस्ट्रक्टर तथा कंप्यूटर लैब अटैंडेंटस का कार्य संतोषजनक पाए जाने पर बिना साक्षात्कार के 30 अप्रैल, 2018 तक पुन: रख सकेंगे।
विभाग की पूर्व अनुमति के बिना प्रिंसिपल द्वारा कोई भी नया कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर तथा कम्प्यूटर लैब अटैंडेंटस नहीं रखा जाएगा। कम्प्यूटर इंस्ट्रक्टर को 23,000 रुपये और कम्प्यूटर लैब अटैंडेंटस को 15,000 रुपये प्रति माह मानदेय दिया जाएगा।
प्रवक्ता ने आगे बताया कि कालेज की आवश्यकता अनुसार प्रिंसिपल द्वारा दिए गए निर्देशों के तहत कम्प्यूटर इंस्ट्रक्टर तथा कम्प्यूटर लैब अटैंडेंटस अन्य कार्यालयी कार्य भी करेंगे। इनका कार्यालयी समय सुबह 9.00 बजे से लेकर सायं 4.00 बजे तक रहेगा। उन्होंने बताया कि वित्त विभाग के निर्देशों के तहत अनुबंध आधार पर लगी एक महिला कर्मचारी को पूरे मानदेय समेत अधिकतम 6 माह का मातृत्व अवकाश मिलेगा। यह लाभ महिला को उसकी सेवा के कम से कम 3 माह के समय के बाद तथा उसके दो जीवित बच्चों तक ही मिलेगा। इन कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर तथा कंप्यूटर लैब अटैंडेंटस को राजपत्रित अवकाश तथा रविवार के अलावा 12 केजूवल लीव ही मिलेंगी, अर्नड लीव, हाफ-पे लीव तथा मैडीकल लीव के हकदार नहीं होंगे।
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