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घर में घुसकर महिला की हत्या के आरोपी को उम्रकैद, 50 हजार का जुर्माना

Life imprisonment and fine of Rs 50000 to the accused of murdering a woman by entering her house - Bhiwani News in Hindi

भिवानी। तिगड़ाना गांव में घर में घुसकर एक युवक द्वारा महिला की तेजधार हथियार से निर्मम हत्या किए जाने के मामले में न्यायालय ने दोषी को उम्रकैद और 50 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। जुर्माना राशि न भरने पर छह माह की अतिरिक्त सजा का भी प्रावधान किया है।
मामले की जानकारी देते हुए पुलिस उप अधीक्षक ने बताया कि न्यायालय में पेश चालान के अनुसार गांव तिगड़ाना निवासी एक महिला की गत वर्ष 17 अगस्त 2023 को उसी गांव के निवासी ने तेजधार हथियार से हत्या कर दी थी। हत्या के बाद खून से सने हाथों में हथियार लेकर बाहर जाते हुए गांव के ही व्यक्ति ने उसे देखा था। इस संबंध में सदर पुलिस ने महिला की हत्या का केस दर्ज किया था।सदर पुलिस ने महत्वपूर्ण एवं तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर इस हत्याकांड में गांव तिगड़ाना निवासी दीपक उर्फ छोटू को गिरफ्तार किया तथा मामले में पैरवी करते हुए साक्ष्य पेश किए और अदालत ने सुनवाई करते हुए दोषी दीपक उर्फ छोटू को उम्रकैद की सजा और 50 हजार जुर्माना लगाया है।

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Web Title-Life imprisonment and fine of Rs 50000 to the accused of murdering a woman by entering her house
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