अम्बाला। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो एसीबी अम्बाला ने 18 अप्रैल 2025 को जिला शिक्षा अधिकारी, अम्बाला के कार्यालय में कार्यरत दो लिपिकों, हरीश कुमार और राज कुमार के खिलाफ भ्रष्टाचार के एक मामले में अतिरिक्त सत्र एवं जिला न्यायाधीश न्यायालय, अम्बाला में चार्जशीट दाखिल कर दी है। दोनों आरोपियों के खिलाफ धारा 7, 13(1)(बी) तधू 13(2) पी.सी. एक्ट 1988 व 120बी, 384 भा.द.स. के तहत आरोप लगाए गए हैं।
शिकायतकर्ता ने एसीबी अम्बाला को दी गई अपनी शिकायत में आरोप लगाया था कि हरीश कुमार और राजकुमार, जो जिला शिक्षा अधिकारी, अम्बाला के कार्यालय में लिपिक के पद पर कार्यरत हैं, ने उससे उसके एरियर के भुगतान और पेंशन रिवीजन करवाने की एवज में 55,000 रुपये नकद रिश्वत की मांग की थी। ये भी पढ़ें - अपने राज्य / शहर की खबर अख़बार से पहले पढ़ने के लिए क्लिक करे
शिकायतकर्ता की शिकायत पर कार्रवाई करते हुए, एसीबी अम्बाला की टीम ने हरीश कुमार को शिकायतकर्ता से 55,000 रुपये नकद रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया था। सह-आरोपी राजकुमार लिपिक को भी मौके से ही उसके खिलाफ पूर्ण तथ्यों और सबूतों के आधार पर गिरफ्तार किया गया था। इस संबंध में दोनों आरोपियों के खिलाफ थाना भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, अम्बाला में एफआईआर 01 जून 2023 धारा 7, 13(1)(बी) तधू 13(2) पी.सी. एक्ट 1988 व 120बी, 384 भा.द.स. के तहत दर्ज की गई थी।
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