गांधीनगर। गुजरात के भरूच जिले की एक अदालत ने एक चार साल के बच्चे से दुष्कर्म और फिर उसकी हत्या के मामले में गुरुवार को एक 24 साल के युवक को मौत की सजा सुनाई। न्यायाधीश एस. दवे ने बाल यौन अपराध संरक्षण अधिनियम (पोक्सो) के तहत पिलुंद्रा गांव के शंभु पधियार को दोषी पाया। ये भी पढ़ें - अपने राज्य - शहर की खबर अख़बार से पहले पढ़ने के लिए क्लिक करे
पधियार अप्रैल 2016 में लडक़े को आइसक्रीम की लालच देकर गांव के करीब एक तालाब के पास ले गया, जहां उसने लडक़े से दुष्कर्म किया और क्रूरता से उसकी हत्या कर दी। जब लडक़ा घर नहीं वापस आया तो परिवार व पड़ोस के लोगों ने उसकी तलाश शुरू की और उसका शव तालाब के पास पाया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में इस बात का खुलासा हुआ कि लडक़े का कई बार यौन उत्पीडऩ किया गया।
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